हार्दिक पटेल को थप्पड़ मारने वाला शख्स अस्पताल में भर्ती, मामला दर्ज
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कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को गुजरात के सुरेंद्रनगर में जनसभा के दौरान एक शख्स ने थप्पड़ मार दिया। यह घटना उस समय घटी जब वह बलदाणा गांव में रैली कर रहे थे। घटना के बाद हार्दिक ने भाजपा पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भाजपा उन्हें मरवाने की कोशिश कर रही है लेकिन उन्हें नहीं पता कि मैं किसी से भी डरने वाला नहीं हूं। शख्स के खिलाफ हार्दिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
जब पटेल रैली को संबोधित कर रहे थे उसी दौरान एक शख्स मंच पर चढ़ा और उसने कांग्रेस नेता को थप्पड़ जड़ दिया। जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। समर्थकों ने शख्स को इतना पीटा कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
#WATCH Congress leader Hardik Patel slapped during a rally in Surendranagar,Gujarat pic.twitter.com/VqhJVJ7Xc4
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) April 19, 2019
बताया जा रहा है कि हार्दिक को थप्पड़ मारने वाले शख्स का नाम तरुण गज्जर है। वह गुजरात के कड़ी का रहने वाला है। घटना के बाद हार्दिक समर्थकों ने शख्स की पिटाई कर दी। समर्थक इतने गुस्से में थे कि उन्होंने उसके कपड़े तक फाड़ दिए। हालांकि हार्दिक ने समर्थकों को उसकी पिटाई करने से रोका था।
एक समय गुजरात के पाटीदार आंदोलन के मुखिया रहे हार्दिक पटेल के चुनाव लड़ने पर रोक लगी हुई है। उन्हें मेहसाणा दंगा मामले में उच्च न्यायासय ने दो साल की सजा सुनाई थी। जिसकी वजह से वह जनप्रतिनिधि कानून के अंतर्गत आ गए हैं। इस कानून के मद्देनजर दो साल या उससे अधिक सजा प्राप्त शख्स चुनाव नहीं लड़ सकता है।
Video : जूते के बाद अब थप्पड़ कांड, भरी सभा में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को पड़ा तमाचा
पिछले साल जुलाई में मेहसाणा जिले के विसनगर में सत्र अदालत ने पटेल को दो साल जेल की सजा सुनाई थी। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हार्दिक पटेल ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी कि उन्हें चुनाव लड़ने के लिए सजा से राहत दी जाए। लेकिन न्यायालय ने उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
हार्दिक सहित दो साथियों को मिली थी सजा
पिछले साल जुलाई में गुजरात की एक अदालत ने मेहसाणा के भाजपा विधायक के दफ्तर पर हमला करने के आरोप में हार्दिक पटेल और उनके दो अन्य साथियों को दोषी ठहराते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा उन्हें 50-50 हजार रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया था।रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
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