भाजपा उम्मीदवार पर लगा छेड़छाड़ का आरोप, बाल आयोग ने पुलिस को दिए गिरफ्तारी के निर्देश
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पश्चिम बंगाल बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पश्चिम बंगाल पुलिस को डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार निलांजन रॉय को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। उनपर कथित तौर पर एक नाबालिग के साथ छोड़छाड़ करने का आरोप लगा है। आयोग ने चुनाव आयोग को भी इस मामले में कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है।
यह कथित घटना 26 अप्रैल को तब घटित हुई जब नाबालिग रॉय से मिलने के लिए गई थी। उसके परिवार ने फाल्टा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। हालांकि पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज होने के बावजूद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। नाबालिग के पिता ने आयोग से संपर्क किया है।
43 साल के भाजपा उम्मीदवार रॉय तृणमूल कांग्रेस के सांसद और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से मैदान में उतरे हैं। इस सीट के लिए 19 मई को चुनाव होने हैं।
आयोग की अध्यक्ष अनन्या चटर्जी ने कहा, 'हमें एक शिकायत मिली है। पीड़िता नाबालिग है। उसके पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने मामला दर्ज करवा लिया है और धारा 164 के तहत पीड़िता के बयान दर्ज हो गए हैं लेकिन आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। हमने पुलिस से कहा है कि आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए।'
उन्होंने कहा, 'हमने चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा है और उनसे 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करने को कहा है।' भाजपा के दक्षिण 24 परगना के जिलाध्यक्ष अविजीत दास ने कहा, 'क्या आपको लगता है कि एक उम्मीदवार ऐसा कर सकता है? यह तृणमूल कांग्रेस की साजिश है। उन्हें पता है कि वह हार जाएंगे। वह हमारे खिलाफ प्रशासन और पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने मुझपर और दूसरे नेताओं पर बहुत सारे केस दर्ज करवाए हैं।'
भाजपा के राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा ने कहा, 'मुझे मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए मैं इसपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता।' पुलिस के अनुसार रॉय पर नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और उसके शील भंग करने को लेकर पॉक्सो अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज हो गई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, 'हमने पीड़िता का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया है और धारा 164 के तहत उसके बयान दर्ज किए गए हैं। हम मामले की जांच कर रहे हैं।'
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