Loan Fraud Case: चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर जेल से रिहा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को लगाई लताड़
Loan Fraud Case: कोचर दंपति ने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी और मनमानी करार देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी।
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आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर (Chanda Kochhar) और उनके पति दीपक कोचर (Deepak Kochhar) कर्ज घोटाला मामले (Loan fraud Case) में जमानत मिलने के बाद मंगलवार को जेल के बाहर आ गए। कोचर दंपति को एक दिन पहले ही बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने अंतरिम जमानत दी थी। कर्ज घोटाला मामले में गिरफ्तारी के बाद चंदा कोचर मुंबई की बाइकुला महिला जेल और उनके पति दीपक कोचर आर्थर रोड जेल में बंद थे। सीबीआई ने दोनों को बीती 23 दिसंबर, 2022 को वीडियोकॉन-आईसीआईसीआई बैंक लोन मामले (Videocon-icici bank loan fraud case) में गिरफ्तार किया था।
कोचर दंपति ने अपनी गिरफ्तारी को गैरकानूनी और मनमानी करार देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को दोनों को अंतरिम जमानत दे दी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सीबीआई को भी लताड़ लगाई। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने इस मामले में बिना दिमाग लगाए गिरफ्तारी की थी। बता दें कि सीबीआई ने कर्ज घोटाला मामले में दर्ज एफआईआर में चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर, वीडियोकॉन ग्रुप के संस्थापक वेणुगोपाल धूत के साथ ही दीपक कोचर की कंपनी नुपावर रिन्यूएबल्स, सुप्रीम एनर्जी, वीडियोकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को आरोपी बनाया है।
क्या है मामला
वीडियोकॉन आईसीआईसीआई बैंक लोन घोटाले में सीबीआई ने साल 2019 में मामला दर्ज किया था। सीबीआई का आरोप है कि चंदा कोचर के नेतृत्व के समय आईसीआईसीआई बैंक ने आरोपी कंपनियों को नियमों के विरुद्ध जाकर 3250 करोड़ रुपए की क्रेडिट सुविधा दी थी। आरोप है कि वेणुगोपाल धूत ने दीपक कोचर की कंपनी नुपावर रिन्युएबल्स में अपनी कंपनी सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के जरिए 64 करोड़ रुपए का निवेश किया था। साथ ही सुप्रीम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को दीपक कोचर के प्रबंधन वाली पिनेकल एनर्जी ट्रस्ट को साल 2010-2012 के दौरान ट्रांसफर कर दिया था।