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Lockdown 3.0 : ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानों को खोलने की मिली अनुमति
Fri, 01 May 2020 10:23 PM IST
गौरव पाण्डेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: गौरव पाण्डेय
Updated Fri, 01 May 2020 10:23 PM IST
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सोशल डिस्टेंसिंग
- फोटो : अमर उजाला
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 25 मार्च से देश में जारी लॉकडाउन को दो सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। चार मई से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। हालांकि, केंद्र ने लॉकडाउन के तीसरे चरण में ग्रीन जोन को कई राहतें दी हैं। इसके तहत चार मई से ग्रीन जोन में शराब और पान-मसाला व तंबाकू की दुकानों को खोलने की अनुमति भी दे दी गई है।
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गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार शहरी क्षेत्रों में ये दुकानें मॉल या बाजार में स्थित नहीं होनी चाहिए। साथ ही इन दुकानों पर लोगों को कम से कम छह फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि इन दुकानों पर एक बार में पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र न हों। हालांकि, सार्वजनिक स्थानों पर इन पदार्थों के सेवन की अनुमति नहीं दी गई है।
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Liquor stores & paan shops will be allowed to function in green zones while ensuring minimum six feet distance (2 gaz ki doori) from each other & ensuring that not more 5 persons are present at one time at the shop: MHA on the extension of #lockdown for two weeks from May 4
— ANI (@ANI) May 1, 2020
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आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसा करने वाले पर राज्य अधिकारियों द्वारा तय जुर्माना लगाया जाएगा और सजा दी जाएगी।