फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Legacy waste: Supreme Court stays NGT order directing Punjab govt to pay over Rs 1,000 crore

SC On Legacy Waste: सुप्रीम कोर्ट से पंजाब को बड़ी राहत, NGT के 1000 करोड़ रुपये जमा करने के आदेश पर लगी रोक

Fri, 20 Sep 2024 02:36 PM IST
काव्या मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: काव्या मिश्रा Updated Fri, 20 Sep 2024 02:36 PM IST
सार

एनजीटी ने 25 जुलाई को मुख्य सचिव के माध्यम से पंजाब को एक महीने के भीतर सीपीसीबी के साथ पर्यावरण मुआवजे के लिए 10,261,908,000 रुपये जमा करने का निर्देश दिया था।
 

विज्ञापन
Legacy waste: Supreme Court stays NGT order directing Punjab govt to pay over Rs 1,000 crore
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट से पंजाब सरकार को बड़ी राहत मिली है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कुछ महीने पहले पंजाब सरकार पर एक हजार से अधिक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था, जिस पर अब शीर्ष अदालत ने रोक लगा दी है। दरअसल, एनजीटी ने पुराने कचरे और सीवरेज डिस्चार्ज के मैनेजमेंट पर ठोस कदम न उठाने के मामले में पंजाब सरकार पर यह जुर्माना लगाया था। 

विज्ञापन


केंद्र को नोटिस जारी
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एनजीटी के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर केंद्र और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को नोटिस जारी किया। राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठा अधिवक्ता अभिषेक सांघवी ने दलील दी। 
विज्ञापन


25 जुलाई को एनजीटी ने दिया था आदेश
एनजीटी ने 25 जुलाई को मुख्य सचिव के माध्यम से पंजाब को एक महीने के भीतर सीपीसीबी के साथ पर्यावरण मुआवजे के लिए 10,261,908,000 रुपये जमा करने का निर्देश दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा था, 'पंजाब को कई बार आदेश दिए गए कि वह पर्यावरण कानूनों के प्रावधानों और विशेष रूप से जल अधिनियम, 1974 की धारा 24 का पालन करने के लिए गंभीर, ठोस और तत्काल कदम उठाए। मगर, हमें यह देखकर दुख हो रहा है कि पंजाब इसमें पूरी तरह असफल रहा है।'


आगे कहा था, 'अब बस बहुत हो गया। अब समय आ गया है कि इस मामले में कार्रवाई की जाए और सख्त आदेश दिया जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम भी पंजाब राज्य की ओर से पर्यावरण कानूनों की अनदेखीको देखते हुए उचित कदम उठाने में अपने कर्तव्य में विफल रहेंगे और हम इस स्थिति में एक पक्ष नहीं बनना चाहते हैं।'

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed