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वकीलों को वीडियो कांफ्रेंस के दौरान कोट और गाउन पहनने की जरूरत नहीं : उच्च न्यायालय
Thu, 21 May 2020 07:30 PM IST
Rohit Ojha
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: Rohit Ojha
Updated Thu, 21 May 2020 07:30 PM IST
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बंबई उच्च न्यायालय
- फोटो : पीटीआई
बंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई के दौरान वकीलों को काला कोट और गाउन नहीं पहनने की छूट प्रदान की है। न्यायालय की ओर से जारी एक परिपत्र में कहा गया कि बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता ने वकीलों को उसके समक्ष और उसकी नागपुर, औरंगाबाद और गोवा पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान काला कोट और गाउन नहीं पहनने की छूट प्रदान की है।
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हालांकि, छूट प्रदान करने के पीछे किसी कारण का उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें कहा गया कि वीडियो कांफ्रेंस के जरिए अदालत के समक्ष पेश होने के दौरान शिष्टाचार सुनिश्चित करने के लिए वकील एक टाई अथवा सफेद बैंड लगा सकते हैं।
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उच्चतम न्यायालय ने भी 13 मई को एक आदेश पारित कर वकीलों को इसी तरह की छूट प्रदान की थी, जिसके बाद उच्च न्यायालय का यह आदेश आया है। कोविड-19 महामारी के बाद देशव्यापी लॉकडाउन होने से गत 25 मार्च से उच्चतम न्यायालय समेत अधिकतर उच्च न्यायालय जरूरी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कर रहे हैं।
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