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सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा: नेताओं-जजों को विवेकाधीन कोटा से भूमि आवंटन रोकने के लिए बने कानून
Wed, 16 Feb 2022 09:17 PM IST
Amit Mandal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Amit Mandal
Updated Wed, 16 Feb 2022 09:17 PM IST
सार
वेणुगोपाल ने कहा कि पात्र व्यक्तियों की योग्यता और भूमि आवंटन के लिए पात्र व्यक्तियों की श्रेणियां स्पष्ट रूप से और पूरी तरह से कानून में ही बताई जानी चाहिए।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : Social Media
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विस्तार
अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि शहरी क्षेत्रों में राजनेताओं के साथ-साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भूमि आवंटन में विवेकाधीन कोटा को रोकने के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए। एजी ने कहा कि केवल भारत का नागरिक, जो संबंधित शहरी क्षेत्र में पैदा हुआ या मूल स्थानीय निवासी हो, उसे ही सरकार की विवेकाधीन आवंटन शक्ति के तहत भूमि प्राप्त करने के लिए पात्र होना चाहिए।
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वेणुगोपाल ने हाउसिंग सोसाइटियों को सरकारी भूमि के आवंटन को नियंत्रित करने के लिए प्रस्तावित दिशा-निर्देश प्रस्तुत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पहले के निर्देश के जवाब में प्रस्तुतियां दीं, जिसमें राजनेता, नौकरशाह, पत्रकार और कभी-कभी न्यायाधीश भी देश भर में सदस्य होते हैं।
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उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्तियों की योग्यता और भूमि आवंटन के लिए पात्र व्यक्तियों की श्रेणियां स्पष्ट रूप से और पूरी तरह से कानून में ही बताई जानी चाहिए। अधिसूचना के माध्यम से श्रेणियों को जोड़ने के लिए कार्यपालिका के लिए जगह छोड़े बिना ऐसा होना चाहिए।
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हालांकि, वेणुगोपाल ने सुझाव दिया कि जरूरतमंद और गरीबों के लिए विवेकाधीन भूमि आवंटन नीति को जारी रखा जाना चाहिए। हालांकि, अन्य सभी श्रेणियों के लिए जमीन की कीमत बाजार मूल्य के अनुसार और घर के निर्माण की वास्तविक लागत संबंधित सरकार द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए।