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सुविधा : सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों को अब देना होगा आधार नंबर
Thu, 06 May 2021 02:11 AM IST
Jeet Kumar
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
Published by: Jeet Kumar
Updated Thu, 06 May 2021 02:11 AM IST
सार
- तीन मई को जारी हुई अधिसूचना, श्रम मंत्रालय लेगा जानकारी
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labour ministry
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
श्रम मंत्रालय अब सामाजिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत सरकारी योजनाओं और नकद भुगतान का लाभ उठा रहे लोगों से उनका आधार नंबर मांग सकेगा।
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बताया जा रहा है कि इससे मंत्रालय को असंगठित क्षेत्र में आने वाले लोगों का डाटाबेस तैयार करने में सुविधा होगी। हालांकि, आधार के अभाव में लोगों को किसी भी सरकारी सेवा के लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा।
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श्रम सचिव अपूर्व चंद्र ने बताया, हम योजनाओं के लिए पंजीयन कराने वाले, लाभार्थी और किसी भी तरह का भुगतान लेने वाले कर्मचारी और अनौपचारिक क्षेत्र में आने वाले लोगों से उनका आधार नंबर मांगना शुरू करेंगे। इससे प्रवासी मजदूर जैसे तबकों की जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी।
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इस संबंध में तीन मई को मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी। इसके मुताबिक, मंत्रालय और उसके अधीन निकाय सामाजिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों से आधार जानकारी ले सकेंगे। अधिसूचना में सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा 142 के लागू होने की बात कही गई है। हालांकि, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 अभी पूरी तरह लागू नहीं हुई है।