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केरल: ओमान में मृतक के परिवार को दस वर्ष बाद भी नहीं मिला मुआवजा, हादसे में हुई थी मौत, हाईकोर्ट में केस

Mon, 25 Oct 2021 05:51 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, कोच्चि
एजेंसी, कोच्चि Published by: Kuldeep Singh Updated Mon, 25 Oct 2021 05:51 AM IST
सार

ओमान में पति की मौत के बाद ओमान स्थित भारतीय दूतावास से सूचना मिली कि पति की मौत का मुआवजे की प्रक्रिया जारी है, अदालती कार्रवाई के लिए उनसे पॉवर ऑफ अटॉर्नी मांगी गई। 19 अक्तूबर को सुनवाई होनी है। 

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Kerala: The family of the deceased in Oman did not get compensation even after ten years, died in the accident
केरल हाईकोर्ट

विस्तार

ओमान में एक सड़क दुर्घटना में पति की मृत्यु के 10 वर्ष बाद भी मुआवजा नहीं मिलने पर पत्नी ने मदद के लिए केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 2010 में पुलिककोटिल वरुथुन्नी शिजू अल एकटिस्यून ट्रेडिंग कंपनी में इलक्ट्रीशियन के तौर पर काम करने ओमान गए थे।

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दूतावास लड़ रहा है नियोक्ता कंपनी के खिलाफ मुकदमा
करीब एक वर्ष बाद काम के दौरान हुए एक हादसे में उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी शिजी शिजू नंबाझिक्कड़, त्रिशूर में दो बच्चों और ससुर के साथ रहती है। ओमान में पति की मौत के बाद ओमान स्थित भारतीय दूतावास से सूचना मिली कि पति की मौत का मुआवजे की प्रक्रिया जारी है, अदालती कार्रवाई के लिए उनसे पॉवर ऑफ अटॉर्नी मांगी गई।
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लेकिन, अब तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि  इब्राहिम नाम के व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया। खुद को उस कंपनी का मैनेजर बताया, जहां मेरेे पति काम करते थे। उसने पति के वेतन के एरियर के तौर पर कुछ रकम देने की पेशकश की। लेकिन, उन्होंने स्वीकरने से मना कर दिया। इसके बाद त्रिशूर के सांसद टीएन प्रथापन के संपर्क में आईं और विदेश मंत्री से हस्तक्षेप की मांगी की।
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मंत्रालय ने सांसद को बताया कि दूतावास 2011 से ही ओमान की एक अदालत में केस लड़ रहा है। दूतावास ने नियोक्ता का पता भी लगाया था, लेकिन अदालत ने जानकारी को अपर्याप्त बताया था। लॉ फर्म को मामला सौंपा गया है। 19 अक्तूबर को सुनवाई होनी है। 

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