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केरल मरदू फ्लैट मामला: विस्फोटक लगाने का कार्य पूरा, विस्फोट बिंदु की हुई पहचान
Sun, 05 Jan 2020 01:38 PM IST
Sneha Baluni
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम
Published by: Sneha Baluni
Updated Sun, 05 Jan 2020 01:38 PM IST
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मरदू फ्लैट को ध्वस्त करने की तैयारी पूरी हो चुकी है
- फोटो : ANI
केरल के मरदू फ्लैट को विस्फोटक के जरिए 11 और 12 जनवरी को उड़ा दिया जाएगा। अल्फा सेरेने और होली फेथ के फ्लैट को 11 जनवरी को वहीं जैन और गोल्डन फ्लीट फ्लैट्स को 12 जनवरी को उड़ा जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने इन फ्लैटों को ढहाने का आदेश दिया है। बता दें कि इन चार अपार्टमेंट्स में कुल 343 फ्लैट हैं।
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इसी संबंध में विस्फोटक नियंत्रक का कहना है, 'मरदू में होली फेथ एच2ओ अपार्टमेंट परिसर में विस्फोटक भरने की प्रक्रिया पूरी हो गई है और विस्फोट करने वाले बिंदु को अंतिम रूप दे दिया गया है।' विस्फोटकों के जरिए फ्लैट्स को ढहाने का निर्णय मुख्य सचिव टॉम जोस के साथ हुई बैठक में लिया गया था।
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Kerala's Maradu Flat Demolition Case: Explosive Controller says, 'The process of filling explosives at Holy Faith H2O apartment complex in Maradu has completed & the blasting point has been finalized.' pic.twitter.com/VcjCgFj9vY
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) January 5, 2020
इस बैठक में जिलाधिकारी एस सुहास और शहर के पुलिस आयुक्त विजय सखार भी उपस्थित थे। उपजिलाधिकारी स्नेहिल कुमार द्वारा बुलाई गई बैठक में ध्वस्तीकरण योजना पर भी चर्चा हुई थी। कंपनियों के प्रतिनिधियों ने बताया था कि इमारत चंद सेकेंड में धराशायी हो जाएगी।
25 अक्तूबर को उच्चतम न्यायालय ने मरदू फ्लैट को ढहाने पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने यह भी दोहराया था कि सभी फ्लैट मालिकों को कम से कम 25 लाख रुपये दिए जाएं और बिल्डरों को एक महीने की अवधि के भीतर 20 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया था।
उच्चतम न्यायालय ने 23 सितंबर को केरल सरकार को तटीय क्षेत्रों में अवैध रूप से बहु-मंजिला इमारत बनाने की अनुमति देने के लिए फटकार लगाई थी। साथ ही कहा था कि वह इस तरह के निर्माणों में शामिल अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करेगा।