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Kerala High Court: हाईकोर्ट ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को 24वें हफ्ते में गर्भपात की मंजूरी दी

Sun, 17 Jul 2022 02:27 AM IST
देव कश्यप एजेंसी, कोच्चि।
एजेंसी, कोच्चि। Published by: देव कश्यप Updated Sun, 17 Jul 2022 02:27 AM IST
सार

सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि हम नाबालिग पीड़िता के जीवन के कुछ कठिन सवालों के आगे कानून में दी गई व्यवस्था से आगे जाकर उसे गर्भपात कराने की अनुमति देने के पक्ष में हैं।

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Kerala High Court grants abortion to minor rape victim in 24th week
केरल उच्च न्यायालय - फोटो : पीटीआई

विस्तार

केरल हाईकोर्ट ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को 24वें हफ्ते में गर्भपात की मंजूरी दे दी। हालांकि, इस दौरान प्रक्रिया के संचालन के लिए एक चिकित्सीय टीम गठित करने का निर्देश दिया।

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जस्टिस वीजी अरुण ने 15 साल की किशोरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यदि बच्चा जन्म के समय जीवित रह जाता है तो अस्पताल यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चे को सर्वोत्तम चिकित्सा उपचार मिले। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि याचिकाकर्ता बच्चे की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है तो राज्य और एजेंसियां उसकी जिम्मेदारी लेंगी।
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साथ ही बच्चे को चिकित्सीय सहायता और सुविधाएं प्रदान करेंगी। किशोरी की व्यथा सुनते हुए जज ने कहा, हम नाबालिग पीड़िता के जीवन के कुछ कठिन सवालों के आगे कानून में दी गई व्यवस्था से आगे जाकर उसे गर्भपात कराने की अनुमति देने के पक्ष में हैं।

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