{"_id":"643d9b1973e36ff5bb070e57","slug":"kerala-governor-arif-mohammed-khan-without-autonomy-kerala-universities-will-become-govt-department-2023-04-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kerala University: राज्यपाल आरिफ खान बोले- स्वायत्तता के बिना केरल के विश्वविद्यालय सरकारी विभाग बन जाएंगे","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Kerala University: राज्यपाल आरिफ खान बोले- स्वायत्तता के बिना केरल के विश्वविद्यालय सरकारी विभाग बन जाएंगे
Tue, 18 Apr 2023 09:04 AM IST
वीरेंद्र शर्मा
पीटीआई, तिरुवनंतपुरम
पीटीआई, तिरुवनंतपुरम
Published by: वीरेंद्र शर्मा
Updated Tue, 18 Apr 2023 09:04 AM IST
विज्ञापन
आरिफ मोहम्मद खान
- फोटो : PTI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सोमवार को कहा कि अर्थपूर्ण स्वायत्तता के बिना केरल के विश्वविद्यालयों सरकारी विभाग बनकर रह जाएंगे और उनकी डिग्रियों को राज्य के बाहर या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता नहीं दी जाएगी। विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को लेकर केरल सरकार के साथ टकराव में फंसे खान ने कहा कि वह दक्षिणी राज्य में उच्च शिक्षा के इन संस्थानों की स्वायत्तता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सोमवार को केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान नागपुर में 'भारत की सम्प्रभुता और आज' विषय पर लोगों को संबोधित कर रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया जिक्र
बीते साल राज्यपाल ने कहा था कि केरल सरकार को राज्य की यूनिवर्सिटीज में कुलपतियों की नियुक्ति की ताकत नहीं दी जा सकती। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने कहा कि केरल सरकार संस्थानों की स्वायत्ता पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रही है और उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं दी सकती। जब एक संस्था, दूसरे के अधिकार का अतिक्रमण करने की कोशिश करती हैं तो उससे विवाद होता है।
राज्यपाल ने कहा कि यूनिवर्सिटीज में कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं ताकि संस्थानों को राज्य सरकार के दखल से बचाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने दो महीने पहले अपने फैसले में कहा था कि सभी 13 कुलपतियों की नियुक्ति अवैध है। कोर्ट ने ये भी कहा कि राज्य सरकार की कुलपतियों की नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया जिक्र
बीते साल राज्यपाल ने कहा था कि केरल सरकार को राज्य की यूनिवर्सिटीज में कुलपतियों की नियुक्ति की ताकत नहीं दी जा सकती। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने कहा कि केरल सरकार संस्थानों की स्वायत्ता पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रही है और उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं दी सकती। जब एक संस्था, दूसरे के अधिकार का अतिक्रमण करने की कोशिश करती हैं तो उससे विवाद होता है।
विज्ञापन
राज्यपाल ने कहा कि यूनिवर्सिटीज में कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं ताकि संस्थानों को राज्य सरकार के दखल से बचाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने दो महीने पहले अपने फैसले में कहा था कि सभी 13 कुलपतियों की नियुक्ति अवैध है। कोर्ट ने ये भी कहा कि राज्य सरकार की कुलपतियों की नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं है।
विज्ञापन