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Karnataka: कर्नाटक सरकार केंद्र पर बना रही दबाव, कृष्णा जल विवाद पर राजपत्र अधिसूचना जारी करने की करेगी मांग

Sat, 03 May 2025 10:29 PM IST
पवन पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू Published by: पवन पांडेय Updated Sat, 03 May 2025 10:29 PM IST
सार

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को बताया कि राज्य सरकार अगले सप्ताह केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की तरफ से बुलाई गई बैठक में केंद्र से कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-2 के फैसले के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी करने की मांग करेगी।

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Karnataka to ''pressurise'' centre to notify Krishna Tribunal award: CM Siddaramaiah, News in Hindi
सिद्धारमैया, सीएम, कर्नाटक - फोटो : X / @siddaramaiah

विस्तार

कर्नाटक सरकार केंद्र से कृष्णा जल विवाद ट्रिब्यूनल-2 के फैसले के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी करने की मांग करेगी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को यह घोषणा की। यह मांग अगले सप्ताह केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की तरफ से बुलाई गई बैठक में की जाएगी। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि इससे राज्य सरकार को आवंटित जल संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा और अलमट्टी बांध की ऊंचाई बढ़ाने की अनुमति मिलेगी उन्होंने कहा कि होने वाली बैठक में बांध की ऊंचाई 524 मीटर तक बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है।
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बैठक में कौन-कौन होगा शामिल?
जल शक्ति मंत्री 7 मई को कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जल संसाधन मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-2 की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री, जल संसाधन मंत्री डी के शिवकुमार, अन्य मंत्रियों,कानूनी विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 7 मई की बैठक पर चर्चा करने के लिए कानूनी टीम से परामर्श किया। कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-2 का आदेश 30 दिसंबर,2010 को जारी किया गया था। उसके बाद के आदेश 2013 में आए। फिर भी, केंद्र ने अधिसूचना जारी नहीं की है। हमने इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की थी।
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बांध की ऊंचाई को 519 से 524 मीटर बढ़ाया जाएगा
उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने बैठक बुलाई है। इसमें हम तत्काल अधिसूचना जारी करने की मांग करेंगे। दूसरा ट्रिब्यूनल आदेश 173 टीएमसी पानी उपयोग के लिए आवंटित करता है। इस पानी को संग्रहित और उपयोग करने के लिए बांध की ऊंचाई 519 मीटर से 524 मीटर करनी होगी। इसके लिए गजट अधिसूचना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बैठक में स्पष्ट रूप से कहा जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अभाव में हम बांध की ऊंचाई 524 मीटर तक बढ़ा देंगे।

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15 साल बर्बाद हो चुके हैं- शिवकुमार 
जल संसाधन मंत्री शिवकुमार ने कहा कि ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद से पहले ही 15 साल बर्बाद हो चुके हैं। इसलिए हम केंद्र सरकार और अदालतों से गजट को जारी करने की मांग कर रहे हैं। निर्माण की लागत हर साल बढ़ रही है और पानी भी बर्बाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं। हम पड़ोसी राज्यों से इस मुद्दे की सहमति के लिए अपील करते हैं, इस बदलाव से उनपर कोई असर नहीं पड़ेगा। शिवकुमार ने कहा  केंद्रीय मंत्री के साथ 7 मई की बैठक के बाद एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी।

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