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Karnataka: दूसरे धर्म की लड़की पर जबरन शादी के लिए बना रहा था दबाव, धर्मांतरण विरोधी अधिनियम के तहत मामला दर्ज

Wed, 23 Nov 2022 03:19 PM IST
संजीव कुमार झा एएनआई, मांड्या
एएनआई, मांड्या Published by: संजीव कुमार झा Updated Wed, 23 Nov 2022 03:19 PM IST
सार

 नाबालिग लड़की और उसके परिवार ने पुलिस को बताया है कि मांड्या के नागमंगला कस्बे में आरोपी ने उन्हें सांभर में नींद की गोलियां मिलाकर पिलाईं। फिर इसके बाद यौन शोषण किया।

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Karnataka police books man under anti-conversion Act for harassing a minor girl for marriage
सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

कर्नाटक पुलिस ने बुधवार को मांड्या जिले के नागमंगला कस्बे में दूसरे धर्म की एक लड़की को कथित रूप से बहला फुसला कर ले जाने के आरोप में नए 'धर्मांतरण विरोधी अधिनियम' के तहत एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया।

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युवक की पहचान युनाश पाशा के रूप में हुई है, उस पर लड़की की आपत्तिजनक तस्वीरें लेने और उसे शादी के लिए परेशान करने का आरोप है। शख्स पर नए 'धर्मांतरण विरोधी अधिनियम' और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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खाने में नशे की गोलियां मिलाने का आरोप
13 वर्षीय लड़की और उसके परिवार ने पुलिस को बताया है कि मांड्या के नागमंगला कस्बे में आरोपी ने उन्हें सांभर में नींद की गोलियां मिलाकर पिलाईं। पुलिस के मुताबिक, 12 और 13 नवंबर को अपनी बेटी को तनाव में देखकर उसके पिता ने 18 नवंबर को शिकायत दर्ज कराई। हालांकि, लड़की ने यह भी स्वीकार किया कि आरोपी व्यक्ति ने 11 नवंबर को उसका यौन शोषण किया जब वे अपनी दादी के घर पर थे। उसने आगे कहा कि वह उससे लगातार बात करता था और पहले भी उसे एक मोबाइल फोन और सिम कार्ड भेजा था। मामले में और भी अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

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