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Karnataka: सीएम और कैबिनेट मंत्रियों पर HC सख्त, 10 हजार का लगाया जुर्माना; जानें क्यों हुई कार्रवाई
Tue, 06 Feb 2024 12:45 PM IST
काव्या मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
Published by: काव्या मिश्रा
Updated Tue, 06 Feb 2024 12:45 PM IST
सार
वर्तमान सीएम सहित कांग्रेस नेताओं ने अप्रैल 2022 को ठेकेदार संतोष पाटिल की मौत के मामले में केएस ईश्वरप्पा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए एक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था।
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कर्नाटक उच्च न्यायालय
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राज्य के कैबिनेट मंत्रियों एमबी पाटिल, रामलिंगा रेड्डी और कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही उन लोगों को जनप्रतिनिधि अदालत में पेश होने को कहा गया है।
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अदालत ने सीएम सिद्धारमैया को छह मार्च, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रामलिंगा रेड्डी को सात मार्च, कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी आरएस सुरजेवाला को 11 मार्च को और भारी उद्योग मंत्री एमबी पाटिल को 15 मार्च को पेश होने के लिए कहा है।
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यह भी पढ़ें- कर्नाटक में ठेकेदार की मौत: मंत्री ईश्वरप्पा के खिलाफ FIR दर्ज, कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा, सीएम ने दिया जांच का भरोसा
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गौरतलब है, वर्तमान सीएम सहित कांग्रेस नेताओं ने अप्रैल 2022 को ठेकेदार संतोष पाटिल की मौत के मामले में केएस ईश्वरप्पा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए एक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था।
यह भी पढ़ें- बुरे फंसे भाजपा के मंत्री: कर्नाटक में ठेकेदार की मौत मामले में FIR दर्ज, कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा, 40 फीसदी कमीशन मांगने का आरोप
यह है मामला
ठेकेदार संतोष पाटिल बेलगावी के रहने वाले थे। वे उडुपी के एक होटल में मंगलवार को मृत पाए गए। उन्होंने पूर्व में ईश्वरप्पा पर अपने द्वारा किए गए कार्यों पर कमीशन की मांग करने का आरोप लगाया था। जिसके बाद मंत्री ईश्वरप्पा ने न केवल उनके आरोपों को खारिज किया था बल्कि उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर किया। वहीं, इस दौरान एक बात और सामने आई है कि अपने कथित व्हाट्सएप संदेश में, पाटिल ने मंत्री को उनकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार ठहराया।