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Karnataka News: कांग्रेस नेता सिद्धारमैया बोले- हिंदू भी बीफ खाते हैं, अगर मैं भी चाहूंगा तो जरूर खाऊंगा

Tue, 24 May 2022 10:05 AM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरू Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Tue, 24 May 2022 10:05 AM IST
सार

सिद्धारमैया ने कहा, मैं हिंदू हूं। मैंने अभी तक बीफ नहीं खाया है, लेकिन अगर मैं चाहूंगा तो इसे जरूर खाऊंगा। उन्होंने आगे भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, आप सवाल करने वाले कौन होते हैं?

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Karnataka Congress Leader Siddaramaiah Says I Will Eat Beef If I Want to News in Hindi
सिद्धारमैया कांग्रेस नेता - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता सिद्धारमैया ने बीफ पर प्रतिबंध विवाद को फिर से ताजा कर दिया है। उन्होंने कहा, वह एक हिंदू हैं और उन्होंने अभी तक बीफ नहीं खाया है, लेकिन अगर वह चाहेंगे तो बीफ जरूर खाएंगे। तुमकुरु जिले में एक सभा को संबोधित करते हुए सिद्धारमैया ने आरएसएस पर धर्मों के बीच अवरोध पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा बीफ खाने वाले सिर्फ एक समुदाय के नहीं हो सकते हैं। 

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सिद्धारमैया ने कहा, मैं हिंदू हूं। मैंने अभी तक बीफ नहीं खाया है, लेकिन अगर मैं चाहूंगा तो इसे जरूर खाऊंगा। उन्होंने आगे भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, आप सवाल करने वाले कौन होते हैं? उन्होंने आगे कहा, हिंदू भी बीफ खाते हैं और इसाई समुदाय के लोग भी बीफ खाते हैं। दरअसल, कर्नाटक में हाल ही में हलाल मीट का मुद्दा सामने आया था। सिद्धारमैया ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा, वे इंसानों में फर्क पैदा करते हैं। खाना मेरी आदत और मेरा अधिकार है, मैं जो चाहूं खा सकता हूं। उन्होंने सवाल किया कि क्या सिर्फ मुसलमान ही बीफ खाते हैं?

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जनवरी, 2021 में पास हुआ था कानून 

कर्नाटक में भाजपा सरकार ने जनवरी, 2021 में कर्नाटक वध रोकथाम और मवेशी संरक्षण अधिनियम, 2020 को अधिनियमित किया। इस कानून के तहत सभी प्रकार के मवेशियों को खरीदना, बेचना, परिवहन करना, वध करना और व्यापार करना अवैध है। इसमें गाय, बैल, भैंस और बैल शामिल हैं। खास बात है कि 13 साल की उम्र की भैंस और बीमार मवेशियों को इस कानून के तहत छूट है, लेकिन पशु चिकित्सक के सर्टिफिकेट के बाद ही उनका वध किया जा सकता है। कानून का उल्लंघन करते पाए जाने वालों को 50 हजार से 5 लाख रुपये का जुर्माना, सात साल की जेल हो सकती है। 

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