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जस्टिस चंद्रचूड़ बोले: केसों के बोझ तले दबी हैं अदालतें, लंबित मामलों से निपटने के लिए मध्यस्थता महत्वपूर्ण
Sat, 20 Aug 2022 02:51 PM IST
संजीव कुमार झा
पीटीआई, पुणे
पीटीआई, पुणे
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Sat, 20 Aug 2022 02:51 PM IST
सार
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम जानते हैं कि भारत में अदालतें बेहद बोझिल हैं, बेहद भीड़भाड़ वाली हैं। इसलिए मध्यस्थता जैसे समाधान तंत्र एक महत्वपूर्ण उपकरण है।
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जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़
- फोटो : Twitter
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि भारत में अदालतें केसों के बोझ के तले दबी हैं। मामलों की उच्च लंबितता की खतरनाक दर को देखते हुए, मध्यस्थता जैसे समाधान तंत्र एक महत्वपूर्ण उपकरण है। जस्टिस चंद्रचूड़ पुणे में इंडियन लॉ सोसाइटी के आईएलएस सेंटर फॉर आर्बिट्रेशन एंड मध्यस्थता (आईएलएससीए) का उद्घाटन करने के बाद व्याख्यान दे रहे थे। बता दें कि इंडियन लॉ सोसाइटी ने अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश किया है।
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बीते 10 सालों में सभी अदालतों में लंबित मामलों में सालाना 2.8 प्रतिशत की वृद्धि: जस्टिस चंद्रचूड़
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम जानते हैं कि भारत में अदालतें बेहद बोझिल हैं, बेहद भीड़भाड़ वाली हैं। शाब्दिक और रूपक दोनों तरह से। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, 2010 और 2020 के बीच सभी अदालतों में लंबित मामलों में सालाना 2.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
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जिला और तालुका अदालतों में 4.1 करोड़ से अधिक मामले लंबित
उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों के दौरान, महामारी और इससे मानव जाति को जो कष्ट हुए, उसने पहले से ही लंबित मामलों की खतरनाक दर को और खराब कर दिया। उपलब्ध आंकड़ों से संकेत मिलता है कि जिला और तालुका अदालतों में 4.1 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं और लगभग 59 लाख मामले विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित हैं, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा।
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उच्चतम न्यायालय के समक्ष 71,000 मामले लंबित
वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के समक्ष 71,000 मामले लंबित हैं। इन संख्याओं को देखते हुए, मध्यस्थता जैसे विवाद समाधान तंत्र, गैर-प्रतिकूल तरीके से विवादों के निवारण और निपटान प्रदान करके न्याय तक पहुंच बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण उपकरण है।