फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Jayalalitha can not be declared criminal in property over income : Madras High Court

आय से अधिक संपत्ति मामले में जयललिता को दोषी करार नहीं दिया जा सकता : मद्रास हाईकोर्ट

Thu, 24 Jan 2019 05:52 AM IST
Gaurav Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई Published by: Gaurav Pandey Updated Thu, 24 Jan 2019 05:52 AM IST
विज्ञापन
Jayalalitha can not be declared criminal in property over income : Madras High Court

मद्रास उच्च न्यायालय ने साफ कर दिया है कि आय से अधिक मामले तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने उस याचिका को भी खारिज कर दिया है जिसमें जयललिता की याद में बनाए जा रहे स्मारक के निर्माण को चुनौती दी गई थी। जस्टिस एम. सत्यनारायणन और जस्टिस पी. राजामाणिकम ने यह फैसला दिया।

विज्ञापन


देसीय मक्काल शक्ति काची के अध्यक्ष एमएल रवि ने स्मारक निर्माण को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी। उन्होंने तमिलनाडु सरकार को स्मारक निर्माण पर सार्वजनिक कोष से धन खर्च नहीं करने का निर्देश देने की मांग की थी। याची ने यह भी कहा था कि यदि सरकार ने खर्च किया है तो पूर्व मुख्यमंत्री की संपत्ति से धन वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने उल्लेख किया था कि पूर्व मुख्यमंत्री आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दी गई थी।
विज्ञापन


पीठ ने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट जब तक आदेश सुनाता तब तक पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो चुका था। इसके बाद उनके बरी होने के खिलाफ अपील को निपटारा किए जाने की तरह खारिज कर दिया गया। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि जयललिता दोषी थीं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed