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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने दिए गूगल के खिलाफ जांच के आदेश
Sat, 11 May 2019 04:58 AM IST
गौरव द्विवेदी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: गौरव द्विवेदी
Updated Sat, 11 May 2019 04:58 AM IST
सार
- एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के कथित दुरुपयोग का आरोप
- भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को मिली थी शिकायत
- यूरोप में गूगल को ऐसे ही मामले में देना पड़ा था 5 अरब डॉलर का जुर्माना
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विस्तार
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने गूगल के खिलाफ एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के कथित दुरुपयोग पर जांच के आदेश दिए हैं। प्रतिद्वंद्वियों को ब्लॉक करने के लिए गूगल द्वारा एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की शिकायत पर सीसीआई पिछले साल से गौर कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक अप्रैल मध्य में सीसीआई ने शिकायत में लगे आरोपों को सही पाया और पूर्ण जांच के आदेश दिए। प्रतिस्पर्धी नियमों के उल्लंघन के प्रथम दृष्टया सबूत के बाद ही मामले की जांच शुरू करता है।
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भारत में अधिकांश स्मार्टफोन एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म आधारित हैं। गूगल के खिलाफ यूरोपियन कमीशन के आदेश के बाद भारत में निष्पक्ष व्यापार नियामक सीसीआई ने भी मामले को गंभीरता से लिया। सीसीआई के एक अधिकारी ने बताया कि नियामक ने मोबाइल एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के कथित गलत इस्तेमाल की जांच शुरू कर दी है।
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गूगल के प्रवक्ता ने कहा है, ‘एंड्रॉयड ने मोबाइल डिवाइस को सस्ता बनाकर करोड़ों भारतीयों को इंटरनेट के जरिए जोड़ा। हम भारतीय प्रतिस्पर्धी आयोग को दिखाना चाहते हैं कि कैसे एंड्रॉयड ने ज्यादा प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ाया।’
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गौरतलब है कि जुलाई 2018 में यूरोपियन कमीशन ने एंड्रॉयड डिवाइस निर्माताओं और मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों पर अवैधानिक पाबंदियां लगाने को लेकर गूगल पर 5 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया था। कमीशन ने कहा था कि गूगल ने मोबाइल निर्माताओं पर डिवाइस में गूगल सर्च और क्रोम ब्राउजर पहले से ही इंस्टॉल करने का दबाव बनाया था। हालांकि इस आदेश को गूगल ने चुनौती दी थी। इसी तरह पिछले साल सीसीआई ने भी गूगल पर भारतीय बाजार में ऑनलाइन सर्च को लेकर पक्षपातपूर्ण व्यापारिक रवैये के लिए 136 करोड़ की पैनल्टी लगाई थी, जिसे कंपनी ने चुनौती दी थी।