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कांग्रेस ने सांसदों की संपत्ति घोषित करने संबंधी प्राइवेट बिल लोकसभा में किया पेश

Mon, 18 Sep 2017 02:08 AM IST
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Updated Mon, 18 Sep 2017 02:08 AM IST
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In Lok Sabha submitted bill related to declaring assets of MPs

सांसदों की तरफ से पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए अपने कार्यकाल के अंत में अपनी संपत्ति के बारे में आवश्यक रूप से घोषणा करनी चाहिए। अरुणाचल पूर्व सीट से कांग्रेस सांसद निनोंग इरिंग ने इससे संबंधित एक प्राइवेट बिल लोकसभा में पेश किया है। 

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बिल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सांसद अपने कार्यकाल के बाद आवश्यक रूप से अपनी संपत्ति का खुलासा करें। जन प्रतिनिधित्व कानून (संशोधन) बिल 2017 इस साल संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा।
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इस बिल में प्रस्ताव है कि संसद सदस्यों को अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद 90 दिनों के भीतर अपनी संपत्ति घोषित करनी होगी। इस प्रावधान को जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के उप खंड 75बी (1) में शामिल किया जाएगा।
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इरिंग ने कहा, ‘प्रस्तावित संशोधन मूल कानून में शीर्ष स्तर पर जनता का प्रतिनिधित्व करने वालों में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने में मदद करेगा। साथ ही यह सांसदों के भ्रष्टाचार मुक्त स्टेटस के लिए सकारात्मक माहौल बनाने में भी मदद करेगा।’

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वर्तमान में दोनों सदनों के निर्वाचित उम्मीदवारों को अपने निर्वाचन के 90 दिनों के भीतर अपनी संपत्ति और देनदारी की घोषणा करनी होती है। हालांकि, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वे अपने कार्यकाल के अंत में अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करें।

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