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कांग्रेस ने सांसदों की संपत्ति घोषित करने संबंधी प्राइवेट बिल लोकसभा में किया पेश
एजेंसी, नई दिल्ली
Updated Mon, 18 Sep 2017 02:08 AM IST
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सांसदों की तरफ से पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए अपने कार्यकाल के अंत में अपनी संपत्ति के बारे में आवश्यक रूप से घोषणा करनी चाहिए। अरुणाचल पूर्व सीट से कांग्रेस सांसद निनोंग इरिंग ने इससे संबंधित एक प्राइवेट बिल लोकसभा में पेश किया है।
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बिल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सांसद अपने कार्यकाल के बाद आवश्यक रूप से अपनी संपत्ति का खुलासा करें। जन प्रतिनिधित्व कानून (संशोधन) बिल 2017 इस साल संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा।
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इस बिल में प्रस्ताव है कि संसद सदस्यों को अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद 90 दिनों के भीतर अपनी संपत्ति घोषित करनी होगी। इस प्रावधान को जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के उप खंड 75बी (1) में शामिल किया जाएगा।
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इरिंग ने कहा, ‘प्रस्तावित संशोधन मूल कानून में शीर्ष स्तर पर जनता का प्रतिनिधित्व करने वालों में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने में मदद करेगा। साथ ही यह सांसदों के भ्रष्टाचार मुक्त स्टेटस के लिए सकारात्मक माहौल बनाने में भी मदद करेगा।’
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वर्तमान में दोनों सदनों के निर्वाचित उम्मीदवारों को अपने निर्वाचन के 90 दिनों के भीतर अपनी संपत्ति और देनदारी की घोषणा करनी होती है। हालांकि, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वे अपने कार्यकाल के अंत में अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करें।