{"_id":"56e5f52e4f1c1b414d8b456c","slug":"heir-have-to-pay-debt-of-the-deceased-court","type":"story","status":"publish","title_hn":"दोषी की मृत्यु के बाद उसके वारिस को भरना होगा जुर्माना: कोर्ट ","category":{"title":"India News","title_hn":"भारत","slug":"india-news"}}
दोषी की मृत्यु के बाद उसके वारिस को भरना होगा जुर्माना: कोर्ट
ब्यूरो/अमर उजाला,मुंबई
Updated Mon, 14 Mar 2016 06:22 AM IST
सार
- यह भरपाई दोषी की पीछे छोड़ी गई संपत्ति से की जानी चाहिए
- महिला के पति को 25 हजार रुपये का दंड भरने का आदेश दिया था, लेकिन इसी दौरान उसकी मौत हो गई
विज्ञापन
मुकदमा
- फोटो : demo pic
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
दोषी की मृत्यु हो जाने के बाद ये उसके कानूनी वारिसों की जिम्मेदारी है कि वे दोषी पर ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाए गए जुर्माने की भरपाई करें। बांबे हाईकोर्ट ने यह अहम आदेश देते हुए कहा है कि यह भरपाई दोषी की पीछे छोड़ी गई संपत्ति से की जानी चाहिए।
विज्ञापन
न्यायाधीश शालिनी फंसलकर जोशी ने यह अहम निर्णय सुनाया है। न्यायाधीश जोशी ने कहा कि दोषी की मृत्यु होने पर भी वह निचली अदालत द्वारा लगाए गए जुर्माने भरने की जिम्मेदारी से नहीं छूट सकता है। यह जुर्माना दोषी की संपत्ति से वसूला जा सकता है।
विज्ञापन
हाईकोर्ट ने यह फैसला उस याचिका पर सुनाया है, जिसमें महाराष्ट्र के रायगढ़ निवासी एक महिला ने कहा था कि वह अपने मृत पति पर लगाए गए जुर्माना नहीं भर सकती, क्योंकि वह सिर्फ कानूनी वारिस है। चेक बाउंस होने के एक मामले में मजिस्ट्रेट अदालत ने महिला के पति को 25 हजार रुपये का दंड भरने का आदेश दिया था, लेकिन इसी दौरान उसकी मौत हो गई।
विज्ञापन