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सुप्रीम कोर्ट में हुई एस्सार स्टील के दिवाला एवं ऋणशोधन मामले में सुनवाई
Mon, 22 Jul 2019 12:31 PM IST
आसिम खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: आसिम खान
Updated Mon, 22 Jul 2019 12:31 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
- फोटो : ANI
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उच्चतम न्यायालय ने एस्सार स्टील के दिवाला एवं ऋणशोधन मामले में यथास्थिति बनाये रखने का सोमवार को आदेश दिया। न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि निगरानी समिति मामले की सात अगस्त को होने वाली सुनवाई तक अपना काम जारी रखेगी।
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कर्जदाताओं की समिति ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के चार जुलाई के फैसले को चुनौती दी है। उच्चतम न्यायालय में समिति की अपील पर सुनवाई चल रही है।
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एनसीएलएटी ने कर्ज में फंसी कंपनी एस्सार स्टील के अधिग्रहण के लिए आर्सेलर मित्तल की 42 हजार करोड़ रुपये की बोली को मंजूरी दे दी थी। कर्जदाताओं की समिति ने इसके विरोध में उच्चतम न्यायालय में अपील की है। एस्सार स्टील के ऊपर 54,547 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है।
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