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हज सब्सिडी मामले में SC ने केंद्र को हलफनामा दायर करने का दिया आदेश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Tue, 30 Jan 2018 03:47 PM IST
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सुूप्रीम कोर्ट
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हज यात्रा के लिए दी जाने वाली सब्सिडी खत्म होने के दो हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई अब 19 फरवरी को होगी।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए मंगलवार (16 जनवरी) को हज यात्रा के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को पूरी तरह खत्म कर दिया था। देश को आजादी मिलने के बाद यह पहला मौका है, जब हाजियों को हज यात्रा के लिए सरकारी मदद नहीं मिलेगी। बता दें कि इस बार करीब पौने दो लाख लोग बिना सरकारी मदद के हज यात्रा पर जाने वाले हैं।
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अभी तक इस मद के लिए 700 करोड़ रुपये खर्च किए जाते थे, जो अब अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों की शिक्षा और उनके सशक्तीकरण पर खर्च किए जाएंगे। सब्सिडी खत्म करने के ऐलान के वक्त अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ऐसा दावा किया था। बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में ही चरणबद्ध तरीके से हज सब्सिडी खत्म करने का आदेश दिया था।
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गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए मंगलवार (16 जनवरी) को हज यात्रा के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को पूरी तरह खत्म कर दिया था। देश को आजादी मिलने के बाद यह पहला मौका है, जब हाजियों को हज यात्रा के लिए सरकारी मदद नहीं मिलेगी। बता दें कि इस बार करीब पौने दो लाख लोग बिना सरकारी मदद के हज यात्रा पर जाने वाले हैं।
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Haj subsidy matter: Supreme Court fixed the matter for further hearing on February 19
— ANI (@ANI) January 30, 2018
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अभी तक इस मद के लिए 700 करोड़ रुपये खर्च किए जाते थे, जो अब अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों की शिक्षा और उनके सशक्तीकरण पर खर्च किए जाएंगे। सब्सिडी खत्म करने के ऐलान के वक्त अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ऐसा दावा किया था। बता दें कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में ही चरणबद्ध तरीके से हज सब्सिडी खत्म करने का आदेश दिया था।