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India App Block Order: सरकार ने चीन और हांगकांग के 119 एप ब्लॉक किए; अधिकांश वीडियो और वॉइस चैट प्लेटफॉर्म
Fri, 21 Feb 2025 01:18 AM IST
ज्योति भास्कर
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो
Published by: ज्योति भास्कर
Updated Fri, 21 Feb 2025 01:18 AM IST
सार
कानून का उल्लंघन करने वाले कई वीडियो और वॉइस चैट प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। सरकार ने गूगल प्ले स्टोर पर चीन और हांगकांग के 119 एप ब्लॉक करने के आदेश दिए हैं। जानिए क्या है पूरा मामला
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भारत में 119 मोबाइल एप पर प्रतिबंध (सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : Adobe Stock
विस्तार
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 119 एप को गूगल प्ले स्टोर पर ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है, जिनमें से अधिकतर वीडियो और वॉइस चैट प्लेटफॉर्म हैं। हालांकि, अब तक केवल 15 एप हटाए गए हैं, जबकि बाकी अब भी डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं।
119 एप में से अधिकांश चीन और हांगकांग की कंपनियों से जुड़े
गूगल की ओर से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लूमन डाटाबेस पर जारी डाटा के अनुसार, इन 119 एप में से अधिकांश चीन और हांगकांग की कंपनियों से जुड़े हैं। इनमें से कुछ एप सिंगापुर, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया से भी जुड़े हैं। गौरतलब है कि लूमन डाटाबेस सरकारों और अन्य संस्थाओं की ओर से हटाने की सूची में रखे गए एप एवं अन्य कंटेंट की निगरानी करता है।
चला कानून का डंडा: सरकार के पास ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने का अधिकार
माना जा रहा है कि यह आदेश सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के तहत जारी किए गए हैं। इस धारा के तहत केंद्र को राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने का अधिकार है।
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पहले भी हुई कार्रवाई; भारत सरकार के साथ मिलकर मुद्दा सुलझाएंगे एप डेवलपर्स
इससे पहले भी चीन और भारत के बीच तनाव के बाद तमाम चीनी एप को इसी धारा के तहत ब्लॉक किया गया था। तीन एप डेवलपर्स ने बताया कि उन्हें गूगल की ओर से इस कार्रवाई की सूचना दी गई है और वे भारत सरकार के साथ मिलकर इस मुद्दे को हल करने के लिए तैयार हैं।
संबंधित वीडियो-
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119 एप में से अधिकांश चीन और हांगकांग की कंपनियों से जुड़े
गूगल की ओर से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लूमन डाटाबेस पर जारी डाटा के अनुसार, इन 119 एप में से अधिकांश चीन और हांगकांग की कंपनियों से जुड़े हैं। इनमें से कुछ एप सिंगापुर, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया से भी जुड़े हैं। गौरतलब है कि लूमन डाटाबेस सरकारों और अन्य संस्थाओं की ओर से हटाने की सूची में रखे गए एप एवं अन्य कंटेंट की निगरानी करता है।
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चला कानून का डंडा: सरकार के पास ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने का अधिकार
माना जा रहा है कि यह आदेश सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के तहत जारी किए गए हैं। इस धारा के तहत केंद्र को राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने का अधिकार है।
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पहले भी हुई कार्रवाई; भारत सरकार के साथ मिलकर मुद्दा सुलझाएंगे एप डेवलपर्स
इससे पहले भी चीन और भारत के बीच तनाव के बाद तमाम चीनी एप को इसी धारा के तहत ब्लॉक किया गया था। तीन एप डेवलपर्स ने बताया कि उन्हें गूगल की ओर से इस कार्रवाई की सूचना दी गई है और वे भारत सरकार के साथ मिलकर इस मुद्दे को हल करने के लिए तैयार हैं।
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