फैसला: व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर मिलेगी छूट, 30 जून तक उठा सकेंगे फायदा
अब पोस्ट, कूरियर या ई-पोर्टल के जरिए व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए आयात किए जा रहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को छूट वाली श्रेणी में रखा जाएगा। वाणिज्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी।
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देश में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर IGST को 28 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है। यह छूट 30 जून 2016 तक जारी रहेगी।
Govt has included import of oxygen concentrators for personal use, through post, courier or e-commerce portals, in the list of exempted categories, where Customs clearance is sought as ''gifts". This exemption is valid till 31 July 2021: Ministry of Commerce & Industry pic.twitter.com/yEUFgPjTai
— ANI (@ANI) May 1, 2021विज्ञापन