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तीन माह में स्कूलों में सुरक्षा के दिशा निर्देश तय करे सरकार : सुप्रीम कोर्ट

Wed, 18 Apr 2018 04:47 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Updated Wed, 18 Apr 2018 04:47 AM IST
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Government to decide safety guidelines in three months: Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को स्कूलों में सुरक्षा के लिए तीन माह में गाइडलाइंस तैयार करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने यह निर्देश गुरुग्राम के स्कूल में मारे गए सात वर्षीय छात्र के पिता और कुछ वकीलों की याचिकाओं का निपटारा करते हुए दिया है। दिशा निर्देश का पालन सभी सरकारी और निजी स्कूलों को करना होगा। 
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न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति रोहिंग्टन एफ नरीमन की पीठ ने मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह याचिकाओं में उठाई गई मांगों पर विचार करे और तीन महीने के अंदर इस पर निर्णय ले। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर यह पूछा था कि स्कूलों की सुरक्षा को लेकर उनके क्या नियम हैं। हरियाणा, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश ने अपना जवाब भी दाखिल कर दिया था।  याचिकाओं में गुहार की गई थी कि सरकार को स्कूलों में बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने को लेकर गाइडलाइंस तैयार करने का निर्देश दिया जाए। 
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