नाइटक्लब हादसा: अजय गुप्ता की 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड, लाया गया गोवा; लूथरा भाइयों को अंतरिम राहत नहीं
Goa Nightclub Fire Case: गोवा के अरपोरा में नाइटक्लब में हादसे के आरोपी अजय गुप्ता की 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड मंजूरी के बाद उसे गोवा लाया गया है। 10 दिसंबर को साकेत कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड मंजूर की थी। वहीं अन्य आरोपियों में शामिल लूथरा भाइयों को अंतरिम राहत नहीं मिली है।
विस्तार
यह भी पढ़ें - Sharad Pawar Birthday: शरद पवार के घर खास रात्रिभोज, राहुल-प्रियंका, रेवंत रेड्डी और अजित पवार समेत कई शामिल
36 घंटे की रिमांड मंजूर और पुलिस को रिमांड
गोवा पुलिस ने उन्हें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद जोशी के सामने पेश किया और ट्रांजिट रिमांड की मांग की। कोर्ट ने इंडिगो फ्लाइट्स से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों के कारण चल रहे हवाई यात्रा संकट को देखते हुए 36 घंटे की रिमांड मंजूर की। जज ने निर्देश दिया कि अजय गुप्ता की रीढ़ की हड्डी की चोट और अन्य मेडिकल समस्याओं का विशेष ध्यान रखा जाए और समय पर दवाएं दी जाएं।
#WATCH | Birch by Romeo Lane Fire incident | Arrested accused, Ajay Gupta, brought to Goa and being taken to the Anjuna Police Station by the Police.
The Saket Court in Delhi granted a 36-hour transit remand of Ajay Gupta to the Goa Police on 10 December. pic.twitter.com/HuJ8bueQfk— ANI (@ANI) December 10, 2025
अजय गुप्ता के खिलाफ पहले ही लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था, क्योंकि पुलिस उन्हें दिल्ली स्थित घर पर नहीं ढूंढ पाई थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बाद में उन्हें दिल्ली में हिरासत में लिया गया और अब औपचारिकताएं पूरी होने पर उनकी गिरफ्तारी दर्ज की जाएगी।
लूथरा भाइयों को अंतरिम राहत नहीं
गोवा के अरपोरा स्थित बिर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत के मामले में मुख्य मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को बुधवार को रोहिणी कोर्ट से कोई अंतरिम राहत नहीं मिली। दोनों भाइयों की ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना ने तुरंत निर्णय न लेते हुए गोवा पुलिस से जवाब मांगा और सुनवाई गुरुवार के लिए स्थगित कर दी।
यह भी पढ़ें - Tamil Nadu: मोहन भागवत बोले- आरएसएस को लेकर कई धारणाएं बनाई गईं, इसे दूर करने के लिए और गहरा संवाद जरूरी
लूथरा भाइयों ने चार सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम जमानत की मांग की है, ताकि थाईलैंड से लौटने के बाद उन्हें तुरंत गिरफ्तार न किया जाए। उन्होंने गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा देने की भी अपील की है। पुलिस के अनुसार, दोनों भाई 6 दिसंबर की रात हुए हादसे के बाद थाईलैंड के फुकेट भाग गए थे। उनके खिलाफ इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है।
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.