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गोवाः तरुण तेजपाल मामले में अब 21 मई को आ सकता है फैसला, अदालत ने आगे बढ़ाई तारीख
Wed, 19 May 2021 10:50 AM IST
दीप्ति मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पणजी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पणजी
Published by: दीप्ति मिश्रा
Updated Wed, 19 May 2021 10:50 AM IST
सार
तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ रेप केस मामले में गोवा की अदालत अब 21 मई को फैसला सुना जा सकती है।
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तरुण तेजपाल
- फोटो : SELF
विस्तार
तहलका के पूर्व मुख्य संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप में गोवा की एक अदालत आज यानी बुधवार को फैसला सुनाने वाली थी, जिसे टाल दिया गया है। अब इस मामले में 21 मई को फैसला आ सकता है। पूर्व प्रधान संपादक 2013 में गोवा के एक लक्जरी होटल की लिफ्ट के भीतर महिला साथी का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी हैं।
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Goa: Former Editor-in-Chief of Tehelka Magazine, Tarun Tejpal arrives at the Court of the Additional Sessions Judge at Mapusa. Verdict in the alleged sexual assault case against him to be pronounced today. pic.twitter.com/xe3ZlcWbXM
— ANI (@ANI) May 19, 2021
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अतिरिक्त जिला अदालत 27 अप्रैल को फैसला सुनाने वाली थी लेकिन न्यायाधीश क्षमा जोशी ने फैसला 12 मई तक स्थगित कर दिया था। 12 मई को फैसला एक बार फिर 19 मई के लिए टाल दिया गया था। अदालत ने पूर्व में कहा था कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते स्टाफ की कमी के कारण स्थगन किया गया था।
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गोवा पुलिस ने नवंबर 2013 में तेजपाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तेजपाल मई 2014 से जमानत पर बाहर हैं। गोवा अपराध शाखा ने तेजपाल के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया।
उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 342 (गलत तरीके से रोकना), 342 (गलत मंशा से कैद करना), 354 (गरिमा भंग करने की मंशा से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना), 354-ए (यौन उत्पीड़न), 376 (2) (महिला पर अधिकार की स्थिति रखने वाले व्यक्ति द्वारा बलात्कार) और 376 (2) (के) (नियंत्रण कर सकने की स्थिति वाले व्यक्ति द्वारा बलात्कार) के तहत मुकदमा चला।
तेजपाल ने इससे पहले बंबई उच्च न्यायालय का रुख कर अपने ऊपर आरोप तय किए जाने पर रोक लगाने का अनुरोध किया था लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।