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कर्नाटक: नाबालिग बेटी से दुष्कर्म और उसे गर्भवती बनाने के अपराध में पिता दोषी करार

Sun, 15 Dec 2019 02:29 AM IST
आसिम खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू Published by: आसिम खान Updated Sun, 15 Dec 2019 02:29 AM IST
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Father convicted for sexual assault minor daughter and making her pregnant in Karnataka
सांकेतिक तस्वीर

कर्नाटक के मंगलूरू की एक अदालत ने 36 वर्षीय एक पिता को अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म और 2016 में उसे गर्भवती बनाने के अपराध में दोषी करार दिया। हालांकि जज बीआर वल्लवी ने सजा के एलान पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। उत्तर भारत से आकर शहर रह रहे किशोर भय्या पर अपनी 13 वर्षीय बेटी से कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। 

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2016 में जब उसकी पत्नी को डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया तो किशोर ने अपनी बेटी को धोखा देकर यौन संबंध के लिए मजबूर किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने अपनी बेटी और पत्नी को जान लेने की धमकी देकर इस मुद्दे पर चुप रहने को कहा था। 
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बार-बार दुष्कर्म के चलते बेटी गर्भवती हो गई और उसने एक बेटी को जन्म दिया। इसके बाद पीड़िता की मां ने अपने पति के खिलाफ महिला पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। डीएनए टेस्ट में भी बच्चे का बाप होने की पुष्टि हो गई।

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