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Maharashtra: इंटेल इंडिया के पूर्व कंट्री हेड की मौत, साइकिल चलाते समय पीछे से तेज रफ्तार कैब ने मारी थी टक्कर
Thu, 29 Feb 2024 10:06 AM IST
श्वेता महतो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: श्वेता महतो
Updated Thu, 29 Feb 2024 10:06 AM IST
सार
एक तेज रफ्तार कैब ने सैनी की साइकिल को पीछे से टक्कर मार दी और चालक ने मौके से भागने की कोशिश की। अधिकारी ने बताया कि सैनी को चोटें आईं और साथी साइकिल चालक उन्हें अस्पताल ले गए जहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
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अवतार सैनी
- फोटो : HYDERABADDOCTOR/X
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विस्तार
महाराष्ट्र के नवी मुंबई में तेज रफ्तार कैब की चपेट में आने से इंटेल इंडिया के पूर्व कंट्री हेड अवतार सैनी की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना बुधवार सुबह पांच बजकर 50 मिनट पर हुई जब सैनी (68) अपने साथियों के साथ नेरुल इलाके में पाम बीच रोड पर साइकिल चला रहे थे।
एक तेज रफ्तार कैब ने सैनी की साइकिल को पीछे से टक्कर मार दी और चालक ने मौके से भागने की कोशिश की। अधिकारी ने बताया कि सैनी को चोटें आईं और साथी साइकिल चालक उन्हें अस्पताल ले गए जहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। चेंबूर के रहने वाले सैनी ने इंटेल 386 और 486 माइक्रोप्रोसेसरों पर काम किया। उन्होंने कंपनी के पेंटियम प्रोसेसर के डिजाइन का नेतृत्व भी किया।
पुलिस ने कैब चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (लापरवाही से गाड़ी चलाना), 337 (लापरवाही से मानव जीवन को खतरे में डालने के लिए लापरवाही से काम करके चोट पहुंचाना) और 304-ए (किसी भी तेज या लापरवाही से काम करके किसी व्यक्ति की मौत करना, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है) और मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधान के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। एनआरआई पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।
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एक तेज रफ्तार कैब ने सैनी की साइकिल को पीछे से टक्कर मार दी और चालक ने मौके से भागने की कोशिश की। अधिकारी ने बताया कि सैनी को चोटें आईं और साथी साइकिल चालक उन्हें अस्पताल ले गए जहां पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। चेंबूर के रहने वाले सैनी ने इंटेल 386 और 486 माइक्रोप्रोसेसरों पर काम किया। उन्होंने कंपनी के पेंटियम प्रोसेसर के डिजाइन का नेतृत्व भी किया।
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पुलिस ने कैब चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (लापरवाही से गाड़ी चलाना), 337 (लापरवाही से मानव जीवन को खतरे में डालने के लिए लापरवाही से काम करके चोट पहुंचाना) और 304-ए (किसी भी तेज या लापरवाही से काम करके किसी व्यक्ति की मौत करना, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है) और मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधान के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। एनआरआई पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है।
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