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कोरोना काल में चुनाव: मतदाताओं को मिलेंगे दस्ताने, मतदान केंद्रों पर होंगे थर्मल स्कैनर

Fri, 21 Aug 2020 06:21 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amit Mandal Updated Fri, 21 Aug 2020 06:21 PM IST
सार

  • उम्मीदवार ऑनलाइन भर सकेंगे नामांकन फॉर्म और शपथपत्र
  • एक पोलिंग स्टेशन पर अधिकतम 1000 मतदाताओं का प्रावधान
  • पूरी प्रक्रिया के दौरान मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य
  • दिव्यांगों, बुजुर्गों, कोरोना मरीजों को पोस्टल बैलट की सुविधा
  • वोट के लिए मतदाता दस्ताने पहनकर दबाएंगे ईवीएम का बटन
  • कंटेनमेंट जोन के लिए दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे
  • चुनाव प्रचार के लिए नियमों के साथ रैलियों को दी अनुमति
  • मतदाता पहचान के समय जरूरत पड़ने पर हटाना होगा मास्क

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Election Commission of India issues guidelines for the conduct of general elections by-elections during COVID-19
चुनाव आयोग (फाइल फोटो) - फोटो : पीटीआई

विस्तार

चुनाव आयोग ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आम चुनाव और उप-चुनाव के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत महामारी के दौरान होने वाले चुनावों के आयोजन के लिए नियम-कायदे बताए गए हैं। दिशा-निर्देशों में उम्मीदवारों और मतदाताओं, दोनों को कुछ सुविधाएं दी गई हैं। मास्क, दस्ताने और सोशल डिस्टेंसिंग पर खास ध्यान दिया गया है।

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उम्मीदवारों को जहां ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने की सुविधा दी गई है। वहीं, दिव्यांगों, 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, अधिसूचित आवश्यक सेवाओं में तैनात व्यक्तियों और कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों के लिए पोस्टल बैलट सुविधा (डाक से मतदान) का विकल्प उपलब्ध होगा। चुनाव के दौरान मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। 
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बता दें कि बीते मंगलवार को कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान चुनाव और उपचुनाव को लेकर व्यापक दिशा-निर्देश जारी करने के लिए चुनाव आयोग की बैठक हुई थी। इस बैठक में आयोग ने राजनीतिक दलों की ओर से दिए गए विचारों और सुझावों पर विचार किया था। आयोग ने तीन दिन में व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया।
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इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त होगा और अक्तूबर-नवंबर में किसी समय चुनाव कराए जाने की संभावना है। इन दिशा-निर्देशों का पालन बिहार चुनाव में होने की पूरी संभावना है। इसके बाद होने वाले चुनावों के लिए बिहार का चुनाव मॉडल की तरह काम कर सकता है।

सभी व्यक्तियों के लिए पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान सामान्य दिशा-निर्देश-

  • चुनाव संबंधी सभी गतिविधियों के दौरान हर व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
  • चुनावी कार्य के लिए इस्तेमाल हो रहे हॉल/कक्ष के प्रवेश द्वार पर सभी लोगों की थर्मल स्कैनिंग होनी चाहिए और सैनिटाइजर, साबुन व पानी उपलब्ध होना चाहिए।
  • केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। 
  • जहां तक संभव हो चुनावी गतिविधियों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए बड़े हॉल या कक्ष का चयन किया जाए।  
  • दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए मतदान कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों के आवागमन के लिए पर्याप्त संख्या में वाहन जुटाए जाएंगे।
  • पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र में कोविड-19 से संबंधित व्यवस्थाओं और निवारक मानकों के लिए नोडल स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।
     

ईवीएम/वीवीपैट के लिए दिशा-निर्देश

  • ईवीएम या वीपीपैट मशीनों की पहली और दूसरी तैयारी व रैंडमाइजेशन बड़े हॉलों में किया जाना सुनिश्चित हो।
  • इस प्रक्रिया के दौरान सैनिटाइजर की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। 
  • ईवीएम या वीपीपैट मशीन के संपर्क में आ रहे सभी व्यक्तियों के लिए दस्तानों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।


नामांकन प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश

  • नामांकन फॉर्म ऑनलाइन भी उपलब्ध होगा। इच्छुक प्रत्याशी यह फॉर्म ऑनलाइन भर सकेंगे और इसकी प्रति रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष फॉर्म -1 के अनुसार (नियम 1961 के आचार संहिता के नियम -3) जमा करवा सकेगा।
  • नामांकन के लिए इच्छुक व्यक्तियों के लिए शपथपत्र भी ऑनलाइन भरने की सुविधा होगी। नोटरी करवाने के बाद इसे नामांकन पत्र के साथ रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष जमा कराया जा सकेगा। 
  • प्रत्याशी ऑनलाइन माध्यम से सुरक्षा राशि जमा करवा सकेंगे। हालांकि, उम्मीदवार के पास नकद राशि जमा कराने का भी विकल्प रहेगा। 
  • उम्मीदवार के पास नामांकन के प्रयोजन के लिए उसके निर्वाचक प्रमाणपत्र लेने का विकल्प हो सकता है।


पोलिंग बूथ पर इस तरह होंगी व्यवस्थाएं

  • मतदान से एक दिन पहले पोलिंग स्टेशन का सैनिटाइजेशन अनिवार्य होगा। 
  • हर पोलिंग स्टेशन के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाएगी। 
  • प्रवेश द्वार पर मतदाताओं के तापमान की जांच पोलिंग स्टाफ या पैरा मेडिकल स्टाफ या आशा कर्मी करेंगे। 
  • अगर पहली बार में किसी व्यक्ति का तापमान दिशा-निर्देशों में तय तापमान से अधिक मिलता है तो दो बार और जांच की जाएगी। इसके बाद भी तापमान अधिक बना रहता है तो व्यक्ति को एक टोकन/प्रमाणपत्र दिया जाएगा और उससे मतदान के अंतिम घंटे में आने को कहा जाएगा। ऐसे व्यक्तियों से कोरोना से सुरक्षा के मानकों का सख्त पालन करते हुए मतदान कराया जाएगा। 
  • टोकन वितरण के लिए सहायता डेस्क होगी। ये डेस्क पहले आओ पहले पाओ के आधार पर टोकन वितरण करेगी जिससे लोगों को पंक्ति में न लगना पड़े। 
  • पोलिंग स्टेशन परिसर के अंतर्गत महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र बनाया जाएगा। यहां कुर्सी और दरी आदि उपलब्ध रहेगी। 
  • हर पोलिंग स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार पर साबुन और पानी की उपलब्ध रहेगा।
  • हर पोलिंग स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार पर सैनिटाइजर उपलब्ध होना चाहिए। पोलिंग स्टेशन पर ऐसे मतदाताओं के लिए मास्क रखे जाएंगे जो बिना मास्क के होंगे।
  • मतदाताओं को मिलेंगे दस्ताने। 
  • पोलिंग स्टेशनों पर कोविड-19 से जागरूकता संबंधी पोस्टर लगाए जाएंगे।
  • मतदाता की पहचान करने की प्रक्रिया के दौरान आवश्यकता होने पर मतदाता को मास्क हटाना होगा। 
  • हर समय चुनाव अधिकारी के समक्ष केवल एक ही मतदाता को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आने का नियम होगा। 
  • वोटर रजिस्टर पर हस्ताक्षर और मतदान के लिए ईवीएम का बटन दबाने के लिए दस्ताना उपलब्ध कराया जाए। 
  • बूथ के अंदर उचित स्थानों पर सैनिटाइजर रखे जाएं और मतदाताओं से उनका इस्तेमाल करने को कहा जाए।


पोस्टल बैलट के लिए हैं ये दिशा-निर्देश

  • चुनाव आयोग ने कुछ व्यक्तियों के लिए पोस्टल बैलट सुविधा (डाक से मतदान) का निर्देश भी दिया है।
  • यह सुविधा दिव्यांग मतदाताओं, 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं, अधिसूचित आवश्यक सेवाओं में सेवा दे रहे मतदाताओं और कोविड-19 संक्रमित या संभावित मरीजों को मिलेगी।
  • इन सभी वर्गों के लिए दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। 


चुनाव प्रचार के लिए दिशा-निर्देश

  • कोविड-19 के दिशा-निर्दशों का पालन करते हुए प्रत्याशी समेत पांच लोगों के समूह को घर-घर जाकर (डोर-टू-डोर) प्रचार करने की अनुमति होगी। इन पांच व्यक्तियों में प्रत्याशी के सुरक्षा कर्मी को शामिल नहीं
  • वाहनों का काफिला हर पांच वाहनों के बाद टूटना चाहिए। पहले यह संख्या 10 थी। वाहनों के दो काफिलों के बीच अंतर 100 मीटर की दूरी के स्थान पर आधे घंटे का अंतर होना चाहिए।
  • कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए जनसभाओं और रैलियों को अनुमति होगी। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारियों और नोडल जिला स्वास्थ्य अधिकारियों की होगी। 
  • चुनाव प्रचार कार्य के लिए सार्वजनिक स्थानों का आवंटन सुविधा एप से माध्यम से ही आयोग द्वारा जारी क्रम से किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
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