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चुनाव आयोग का प्रस्ताव, दो सीटों से चुनाव जीतने पर प्रत्याशी से वसूला जाए उपचुनाव खर्च
Sun, 04 Aug 2019 08:46 PM IST
Gaurav Pandey
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Gaurav Pandey
Updated Sun, 04 Aug 2019 08:46 PM IST
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चुनाव आयोग ने सुझाव दिया है कि दो सीटों से चुनाव जीतने पर खाली होने वाली सीट पर उपचुनाव का खर्चा उस प्रत्याशी से वसूला जाए। आयोग ने कानून मंत्रालय से आग्रह किया है यदि दो सीटों से चुनाव लड़ने पर रोक लगाना ठीक नहीं है, तो चुनाव सुधार में ऐसा प्रावधान करने के प्रस्ताव पर विचार करे।
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मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने पिछले हफ्ते कानून मंत्री को चिट्ठी लिख कर चुनाव सुधारों के प्रस्ताव पर अमल करने का अनुरोध किया। आठ बिंदुओं वाले सुधार प्रस्ताव में मतदान से 48 घंटे पहले के ‘साइलेंस पीरियड’ के दायरे में प्रिंट मीडिया को भी लाने, चुनावी चंदे में सियासी दलों को छूट देने का सुझाव दिया गया है।
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मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि चुनाव सुधारों के संबंध में आठ बिंदुओं का सुझाव दिया गया है। साथ ही साल में दो बार वोटर कार्ड बनाने के अवसर देने, गलत खबर और झूठे हलफनामे पर दो साल की सजा के प्रावधान की सिफारिश की गई है। सीईसी ने पत्र में लिखा है कि पारदर्शी और साफ-सुथरा चुनाव कराने के लिए जरूरी है कि चुनाव लड़ने के लिए सबको समान अवसर दिया जाए।
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