फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   ED registers PMLA case in Muzaffarpur shelter matter

मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में ईडी ने किया केस दर्ज, सरकार को चूना लगा रहे थे आरोपी

Wed, 17 Oct 2018 12:45 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 17 Oct 2018 12:45 PM IST
विज्ञापन
ED registers PMLA case in Muzaffarpur shelter matter
Deoria Shelter Home

प्रवर्तन निदेशालय ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि इस मामले में आरोपी बृजेश ठाकुर और उसके सहायक बालिका गृह के नाम पर सरकार से अवैध रूप से पैसा उगाहने के मामले में लिप्त हैं। 

विज्ञापन


निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की है उसका संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया गया है। जल्द ही इस बालिका गृह के मालिक समेत आरोपियों को समन जारी किए जाएंगे। इसके बाद जांच की जाएगी कि क्या अवध रूप से पैसे की उगाही की जाती थी। 
विज्ञापन


गौरतलब है कि देश को हिला देने वाले मुजफ्फरपुर बालिका कांड को लेकर अदालत ने भी गंभीर रुख अख्तियार किया हुआ था। आरोप है कि इस बालिका गृह में 30 से ज्यादा लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया गया था। कथित यौन उत्पीड़न का खुलासा टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) ने अपनी उस अॉडिट रिपोर्ट में किया था जो अप्रैल में राज्य के समाज कल्याण विभाग को सौंपी गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस मामले में 31 मई को 11 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी उनमें बालिका गृह का मालिक बृजेश ठाकुर भी शामिल था। बाद में इस मामले की जांच का काम सीबीआई ने अपने हाथों में ले लिया था। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed