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बांबे हाईकोर्ट: ईडी ने की शिकायत, अनिल देशमुख मामले में नहीं सुना गया पक्ष
Tue, 07 Dec 2021 10:56 PM IST
Amit Mandal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: Amit Mandal
Updated Tue, 07 Dec 2021 10:56 PM IST
सार
ईडी की इस शिकायत के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि 10 दिसंबर को ईडी का पक्ष सुना जाएगा।
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महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख।
- फोटो : ANI
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विस्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बॉम्बे हाई कोर्ट से शिकायत की है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की संपत्ति जब्त करने के मामले में सोमवार को निर्णय सुनाने से पहले उसका पक्ष नहीं सुना गया। ईडी की इस शिकायत के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि 10 दिसंबर को ईडी का पक्ष सुना जाएगा। अनिल देशमुख की पत्नी आरती देशमुख की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को हाई कोर्ट ने देशमुख की संपत्ति जब्ती मामले में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी द्वारा अंतिम आदेश पारित करने पर रोक लगा दी थी।
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मंगलवार को ईडी का पक्ष रखते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल सिंह ने कहा कि उक्त आदेश देने से पहले हाई कोर्ट ने ईडी का पक्ष नहीं सुना गया। इस पर जस्टिस जीएस पटेल की खंडपीठ ने कहा कि ईडी 10 दिसंबर को इस मामले में अपना पक्ष रख सकता है।
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अनिल देशमुख की पत्नी आरती देशमुख द्वारा उनकी संपत्तियों की जब्ती पर रोक लगाने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। आरती के वकील विक्रम चौधरी ने जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस माधव जामदार की पीठ को बताया कि संपत्ति जब्ती मामले में ईडी द्वारा बनाया गया न्यायिक अधिकरण नौ दिसंबर, 2021 को आदेश पारित कर सकता है। आरती की याचिका पर हाई कोर्ट का फैसला आने तक इस आदेश पर रोक लगाई जानी चाहिए।
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