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Karnataka: कोर्ट ने 49 साल के शख्स को सुनाई उम्रकैद की सजा, सौतेली बेटी से किया दुष्कर्म
Wed, 08 Feb 2023 03:58 PM IST
वीरेंद्र शर्मा
पीटीआई, मेंगलुरु
पीटीआई, मेंगलुरु
Published by: वीरेंद्र शर्मा
Updated Wed, 08 Feb 2023 03:58 PM IST
सार
चार्जशीट के मुताबिक, नायक ने पीड़िता की मां से दूसरी शादी की थी और तब वह उनके साथ रह रहा था। जब उसकी पत्नी काम के सिलसिले में दूसरे शहर गई थी, तब नायक ने अक्टूबर 2021 में नाबालिग सौतेली बेटी के साथ यौन शोषण किया।
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नाबालिग से रेप के दोषी को आजीवन कारावास
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
कर्नाटक के उडुपी में पॉक्सो मामलों की सुनवाई करते हुए जिला अतिरिक्त एवं सत्र अदालत ने 49 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग सौतेली बेटी के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यौन उत्पीड़न मामले में दोषी पाए गए आरोपी का नाम गणेश नायक है।
चार्जशीट के मुताबिक, नायक ने पीड़िता की मां से दूसरी शादी की थी। जिसके बाद से वह उनके साथ रह रहा था। जब उसकी पत्नी काम के सिलसिले में दूसरे शहर गई थी, तब नायक ने अक्टूबर 2021 में नाबालिग सौतेली बेटी के साथ यौन शोषण किया। पीड़िता की मां तीन माह बाद घर लौटी थी। घर लौटने पर उसे बेटी के गर्भवती होने की जानकारी मिली थी। पीड़िता ने आपबीती सुनाई तो जनवरी 2022 में कुंदापुर थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई।
तत्कालीन सर्किल इंस्पेक्टर के आर गोपीकृष्णा ने अदालत में चार्जशीट दायर की थी। सुनवाई के दौरान कुल 10 गवाहों का पेश किया गया। आजीवन कारावास के अलावा, न्यायाधीश श्रीनिवास सुवर्णा ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर उसे एक साल की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। सरकारी वकील वाई टी राघवेंद्र अभियोजन पक्ष के लिए पेश हुए।
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चार्जशीट के मुताबिक, नायक ने पीड़िता की मां से दूसरी शादी की थी। जिसके बाद से वह उनके साथ रह रहा था। जब उसकी पत्नी काम के सिलसिले में दूसरे शहर गई थी, तब नायक ने अक्टूबर 2021 में नाबालिग सौतेली बेटी के साथ यौन शोषण किया। पीड़िता की मां तीन माह बाद घर लौटी थी। घर लौटने पर उसे बेटी के गर्भवती होने की जानकारी मिली थी। पीड़िता ने आपबीती सुनाई तो जनवरी 2022 में कुंदापुर थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई।
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तत्कालीन सर्किल इंस्पेक्टर के आर गोपीकृष्णा ने अदालत में चार्जशीट दायर की थी। सुनवाई के दौरान कुल 10 गवाहों का पेश किया गया। आजीवन कारावास के अलावा, न्यायाधीश श्रीनिवास सुवर्णा ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर उसे एक साल की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। सरकारी वकील वाई टी राघवेंद्र अभियोजन पक्ष के लिए पेश हुए।
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