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मास्क पहनने को अहं का मुद्दा नहीं बना सकते, 500 रुपये के चालान पर हाईकोर्ट ने की टिप्पणी

Mon, 08 Feb 2021 10:10 PM IST
योगेश साहू पीटीआई, नई दिल्ली।
पीटीआई, नई दिल्ली। Published by: योगेश साहू Updated Mon, 08 Feb 2021 10:10 PM IST
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delhi high court comment on 500 rs challan, wearing masks cannot be an issue of arrogance,
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि मास्क पहनने को अहं का मुद्दा नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यह कोविड-19 संक्रमण से स्वयं और दूसरों के बचाव का तरीका है। दरअसल, उच्च न्यायालय ने यह बात एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कही, जिसमें अकेले निजी कार चलाते हुए मास्क नहीं पहनने पर हुए चालान को चुनौती दी गई थी।

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सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने टिप्पणी की कि कार में अकेले सफर करते हुए मास्क पहनना वायरस से खुद की सुरक्षा के लिए है। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति वाहन को यातायात सिग्नल पर रोकता है और खिड़की खोलता है तो संक्रमण होने का खतरा रहता है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आप इसे अहं का मुद्दा नहीं बना सकते... मास्क पहनने को। उन्होंने याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाने की भी चेतावनी दी।
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बता दें कि अदालत याचिकाकर्ता वकील सौरभ शर्मा की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सौरभ ने अपनी याचिका में दावा किया था कि नौ सितंबर 2020 को जब वह काम पर जा रहे थे, तो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने उन्हें रोका और मास्क नहीं पहनने के लिए 500 रुपये का चालान कर दिया। जबकि वह अपनी निजी कार में अकेले थे। अदालत ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 15 फरवरी तय की है।

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