फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   delhi high court asks authorities to decide former NIA judge's plea for arms licence

Delhi HC: पूर्व NIA जज की सुरक्षा पर चिंता, दिल्ली HC ने सरकार से हथियार लाइसेंस पर जल्द फैसला लेने को कहा

Sun, 20 Jul 2025 12:37 PM IST
शुभम कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शुभम कुमार Updated Sun, 20 Jul 2025 12:37 PM IST
सार

दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व NIA विशेष जज की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार और पुलिस को निर्देश दिया है कि वे उनके हथियार लाइसेंस की अर्जी पर जल्द फैसला लें। पूर्व जज ने नवंबर 2023 में आवेदन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने परिवार की सुरक्षा और आपराधिक खतरों का हवाला देते हुए आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस मांगा था।

विज्ञापन
delhi high court asks authorities to decide former NIA judge's plea for arms licence
दिल्ली हाईकोर्ट, Delhi High Court - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस को निर्देश दिया है कि वे एक पूर्व विशेष जज की ओर से आर्म्स लाइसेंस की मांग को लेकर की गई याचिका पर जल्द से जल्द फैसला लें। यह जज पहले त्रिपुरा में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के स्पेशल जज रह चुके हैं और फिलहाल दिल्ली में डेपुटेशन पर हैं। बता दें कि याचिकाकर्ता ने नवंबर 2023 में दिल्ली पुलिस के पास हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने अपनी और परिवार की सुरक्षा का हवाला देते हुए यह लाइसेंस मांगा है।

विज्ञापन


ये भी पढ़ें:- Ramdas Athawale: 'राजनीति को खेल में नहीं लाना चाहिए', भारत-पाकिस्तान मैच रद्द होने पर केंद्रीय मंत्री का बयान
विज्ञापन


आत्मरक्षा के लिए की थी मांग
दायर याचिका में पूर्व विशेष जज की ओर से कहा गया कि उनका परिवार दिल्ली में ही स्थायी रूप से रहता है और उन्हें आपराधिक खतरे हैं, ऐसे में आत्मरक्षा के लिए हथियार जरूरी है। याचिका में कहा गया है कि यह बेहद चौंकाने वाली बात है कि याचिकाकर्ता और उनका परिवार बिना किसी सुरक्षा के रह रहे हैं, जिससे उनकी जान को सीधा और परोक्ष खतरा बना हुआ है।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें:- All-Party Meeting: मानसून सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक शुरू, जेपी नड्डा कर रहे अध्यक्षता; कई विपक्षी दलों के सदस्य मौजूद

गौरतलब है कि मामले में इससे पहले न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की एकल पीठ ने 30 मई को दिए आदेश में कहा कि सरकारी वकील ने अदालत को भरोसा दिलाया है कि नवंबर 2023 के आवेदन पर फैसला लिया जाएगा और याचिकाकर्ता को सूचित किया जाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर याचिकाकर्ता को फैसले से असंतोष होता है, तो वे कानून के तहत उपलब्ध अन्य उपायों का सहारा ले सकते हैं। इस आदेश के साथ ही अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed