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Supreme Court: 'ट्रायल कोर्ट में जमानत याचिका क्यों नहीं दायर की?' अरविंद केजरीवाल से 'सुप्रीम' सवाल
Mon, 29 Apr 2024 03:45 PM IST
अभिषेक दीक्षित
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Mon, 29 Apr 2024 03:45 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई
- फोटो : पीटीआई
सुप्रीम कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े पीएमएलए मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील से पूछा कि उन्होंने अधीनस्थ अदालत में जमानत याचिका दायर क्यों दाखिल नहीं की। इससे पहले शीर्ष कोर्ट ने 15 अप्रैल को ईडी को एक नोटिस जारी किया था और केजरीवाल की याचिका पर उसका जवाब मांगा था।
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जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी (आप) नेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए केजरीवाल की ओर से उपस्थित हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से पूछा कि आपने जमानत के लिए कोई अर्जी अधीनस्थ अदालत में दायर नहीं की थी? सिंघवी ने जवाब दिया कि नहीं।
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कोर्ट ने पूछा कि आपने जमानत के लिए कोई अर्जी क्यों नहीं दायर की? केजरीवाल के वकील ने कहा कि इसके कई कारण हैं, जिनमें मुख्यमंत्री की गैरकानूनी गिरफ्तारी भी शामिल है। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें धन शोधन रोधी एजेंसी की दंडात्मक कार्रवाई से राहत देने से इनकार कर दिया था। मुख्यमंत्री वर्तमान में यहां तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।
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