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पटियाला हाउस कोर्ट ने ईडी को माल्या की संपत्ति कुर्क करने का दूसरा मौका दिया

Thu, 11 Oct 2018 02:48 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 11 Oct 2018 02:48 PM IST
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FERA violation: Delhi court orders attachment of Vijay Mallya's properties in Bengaluru
शराब कारोबारी विजय माल्या (फाइल फोटो) - फोटो : getty images

पटियाला हाउस अदालत ने ईडी को विदेशी मुद्रा विनियमन कानून (फेरा) उल्लंघन के मामले में गुरुवार को शराब कारोबारी विजय माल्या की बंगलूरू स्थित संपत्ति कुर्क करने का दोबारा मौका दिया। अदालत ने इससे पहले भी प्रवर्तन निदेशालय को संपत्ति कुर्क करने की अनुमति दी थी, लेकिन तब जांच एजेंसी इसमें सफल नहीं हुई थीं। मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 जनवरी 2019 की तारीख तय की गई है। 

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सीएमएम दीपक सहरावत के समक्ष बृहस्पतिवार को ईडी की तरफ से पेश हुए विशेष अधिवक्ता एनके माटा व संवेदना वर्मा ने कुर्की के लिए फिर से इजाजत मांगी। जस्टिस सहरावत ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। इससे पहले अदालत ने चार जनवरी को विजय माल्या को भगोड़ा घोषित कर दिया था। कई बार समन जारी होने के बाद भी माल्या ने उनका जवाब नहीं दिया था।
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अदालत ने 12 अप्रैल  को माल्या की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। इसके बाद अदालत ने आठ मई को माल्या की संपत्ति कुर्क करने का आदेश बंगलूरू पुलिस आयुक्त को दिए थे और रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। बंगलुरू पुलिस ने कोर्ट को सूचित किया था कि माल्या की 159 संपत्तियों की पहचान की गई है, लेकिन इनमें से एक भी संपत्ति कुर्क नहीं हो पाई है।

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