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अयोग्य घोषित कंपनियों के निदेशकों में उमर अब्दुल्ला, फिल्मस्टार मोहनलाल सहित कई के नाम
टीम डिजिटल,अमर उजाला/ नई दिल्ली
Updated Thu, 21 Sep 2017 12:21 PM IST
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पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला
- फोटो : File Photo
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पिछले दिनों सरकार द्वारा अयोग्य घोषित की गई कंपनियों के हजारों निदेशकों में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सहित कई नामी गिरामी लोग इसमें शामिल हैं। कॉरपोरेट अफेयर मंत्रालय द्वारा जारी लिस्ट में मलयालम फिल्मों के स्टार मोहनलाल, महाराष्ट्र के सेल्स टैक्स कमिश्नर राजीव जलोटा और प्रमुख सलाहकार रमा बीजापुरकर के नाम प्रमुख हैं।
कंपनी एक्ट की धारा 164 (2)(A)के तहत इन निदेशकों को की कंपनियों को अयोग्य घोषित किया गया है। इन संस्थाओं में सरकार द्वारा नामित संस्थाएं जिसमें एमआईडीसी इंफ्रास्ट्रक्टर प्रोजेक्ट लिमिटेड के निदेशक जलोटा हैं और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर के नाम शामिल हैं जिसके बोर्ड के सदस्य अब्दुल्ला हैं।
पढ़ें: कब मिले रोहिंग्याओं से खतरे के इनपुट : उमर
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कंपनियों के लिए दिए गए आदेश में कहा गया था कि जिन कंपनियों ने तीन साल या उससे अधिक समय से फाइनेंसियल रिटर्न नहीं भरा है इन कंपनियों के मौजूदा निदेशक भी अयोग्य घोषित किए जाएंगे। कंपनी का बोर्ड उन्हें कंपनी अयोग्य घोषित की गई तारीख से आगामी पांच वर्षों तक इन निदेशकों को फिर से नियुक्त नहीं कर सकेगी।
सरकार ने नाम मात्र को चल रही लगभग 20,000 कंपनियों के रजिस्ट्रेशन को कैंसल किया था। साथ ही इन कंपनियों के बैंक खातों पर इन निदेशकों के किसी भी तरह के लेन देन पर भी रोक लगाई थी।
ईटी की खबर के मुताबिक कॉरपोरेट अफेयर मंत्रालय ने अयोग्य कंपनियों के एक लाख निदेशकों को अयोग्य करार किया था जिनमें से लगभग 55 हजार के नामों को सार्वजनिक कर दिया था।
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कंपनी एक्ट की धारा 164 (2)(A)के तहत इन निदेशकों को की कंपनियों को अयोग्य घोषित किया गया है। इन संस्थाओं में सरकार द्वारा नामित संस्थाएं जिसमें एमआईडीसी इंफ्रास्ट्रक्टर प्रोजेक्ट लिमिटेड के निदेशक जलोटा हैं और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर के नाम शामिल हैं जिसके बोर्ड के सदस्य अब्दुल्ला हैं।
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कंपनियों के लिए दिए गए आदेश में कहा गया था कि जिन कंपनियों ने तीन साल या उससे अधिक समय से फाइनेंसियल रिटर्न नहीं भरा है इन कंपनियों के मौजूदा निदेशक भी अयोग्य घोषित किए जाएंगे। कंपनी का बोर्ड उन्हें कंपनी अयोग्य घोषित की गई तारीख से आगामी पांच वर्षों तक इन निदेशकों को फिर से नियुक्त नहीं कर सकेगी।
सरकार ने नाम मात्र को चल रही लगभग 20,000 कंपनियों के रजिस्ट्रेशन को कैंसल किया था। साथ ही इन कंपनियों के बैंक खातों पर इन निदेशकों के किसी भी तरह के लेन देन पर भी रोक लगाई थी।
ईटी की खबर के मुताबिक कॉरपोरेट अफेयर मंत्रालय ने अयोग्य कंपनियों के एक लाख निदेशकों को अयोग्य करार किया था जिनमें से लगभग 55 हजार के नामों को सार्वजनिक कर दिया था।