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मानहानि मामला: ठाणे की अदालत का शिकायतकर्ता पर जुर्माना, राहुल गांधी को 1000 हजार रुपये देने को कहा
Thu, 21 Apr 2022 09:24 PM IST
Amit Mandal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Amit Mandal
Updated Thu, 21 Apr 2022 09:24 PM IST
सार
संघ कार्यकर्ता कुंटे ने स्थगन की मांग करते हुए एक आवेदन दिया था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया और उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
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राहुल गांधी
- फोटो : social media
विस्तार
महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी की एक अदालत ने गुरुवार को शिकायतकर्ता को राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में केस स्थगन की मांग के लिए कांग्रेस नेता को 1,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) जे वी पालीवाल ने स्थानीय आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे को राहुल गांधी को राशि का भुगतान करने का आदेश दिया।
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कुंटे ने स्थगन की मांग करते हुए एक आवेदन दिया था, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया और उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया। राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने कहा कि अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 10 मई तय की है जब शिकायतकर्ता से पूछताछ की जाएगी।
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कुंटे ने 2014 में ठाणे के भिवंडी बस्ती में राहुल गांधी का भाषण देखने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। यहां कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का हाथ था। कुंटे ने दावा किया था कि इस बयान से आरएसएस की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। 2018 में ठाणे की एक अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ आरोप तय किए थे।
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