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राजीव हत्याकांड के दोषियों की रिहाई पर दो सप्ताह के भीतर फैसला
Tue, 04 Jun 2019 12:39 AM IST
Avdhesh Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
Published by: Avdhesh Kumar
Updated Tue, 04 Jun 2019 12:39 AM IST
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राजीव गांधी (फाइल फोटो)
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तमिलनाडु के राज्यपाल राजीव हत्याकांड के सातों दोषियों की रिहाई की पर दो सप्ताह के भीतर फैसला ले सकते हैं। तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट को इसकी जानकारी दी। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया कि सातों दोषियों की रिहाई के लिए राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के समक्ष सिफारिश की गई है, जिस पर वह दो सप्ताह में फैसला ले सकते हैं।
राज्य कैबिनेट ने राज्यपाल से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने की सिफारिश की है। जस्टिस एमएम सुंद्रेश और जस्टिस एम निर्मल कुमार की पीठ ने रॉबर्ट पायस की रिहाई को लेकर दाखिल याचिका सुनवाई कर रही थी। पायस उन सात दोषियों में एक है, जिसे राजीव हत्याकांड में उम्रकैद की सजा हुई है।
सोमवार को पायस की याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि पायस और नलिनी समेत सभी सातों दोषियों को रिहा करने के लिए राज्यपाल से सिफारिश की गई है, जिस पर वह दो सप्ताह में फैसला ले सकते हैं। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। सभी सातों दोषियों की रिहाई के लिए नलिनी ने भी ऐसी ही एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की है।
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राज्य कैबिनेट ने राज्यपाल से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने की सिफारिश की है। जस्टिस एमएम सुंद्रेश और जस्टिस एम निर्मल कुमार की पीठ ने रॉबर्ट पायस की रिहाई को लेकर दाखिल याचिका सुनवाई कर रही थी। पायस उन सात दोषियों में एक है, जिसे राजीव हत्याकांड में उम्रकैद की सजा हुई है।
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सोमवार को पायस की याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि पायस और नलिनी समेत सभी सातों दोषियों को रिहा करने के लिए राज्यपाल से सिफारिश की गई है, जिस पर वह दो सप्ताह में फैसला ले सकते हैं। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। सभी सातों दोषियों की रिहाई के लिए नलिनी ने भी ऐसी ही एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की है।
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