फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   CVC says government officials should give information about the property by 30 November otherwise action will be taken

सरकारी अफसर 30 नवंबर तक संपत्ति की जानकारी दें अन्यथा कार्रवाई होगी : सीवीसी

Wed, 25 Nov 2020 02:21 AM IST
देव कश्यप एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Published by: देव कश्यप Updated Wed, 25 Nov 2020 02:21 AM IST
विज्ञापन
CVC says government officials should give information about the property by 30 November otherwise action will be taken
केंद्रीय सतर्कता आयोग - फोटो : सोशल मीडिया

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने कहा है कि सभी सरकारी अफसर 30 नवंबर तक अपनी चल-अचल संपत्ति की जानकारी दे दें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जानकारी देने में देरी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सीवीसी ने इस महीने की आखिरी तारीख की डेडलाइन तय कर दी है।

विज्ञापन


सीवीसी ने सोमवार को जारी आदेश में कहा कि संपत्ति की जानकारी दाखिल न करना किसी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का पर्याप्त आधार है। आदेश में कहा गया है कि मंत्रालयों, विभागों या सरकारी संगठनों के अधिकारियों द्वारा संपत्ति की जानकारी समय पर दाखिल करना सेवा आचरण नियमों के तहत अनिवार्य है।
विज्ञापन



आदेश में कहा गया है कि अभी कई सरकारी अधिकारियों ने 2019 की वार्षिक संपत्ति विवरण नहीं जमा किया है। जबकि ज्यादातर विभागों, संगठनों और सरकारी संस्थाओं में इसकी अंतिम तारीख 31 जनवरी तय थी। नौ महीने से ज्यादा बीतने के बावजूद इस आदेश का शत प्रतिशत पालन न होने पर आयोग चिंता जताई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed