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सरकारी अफसर 30 नवंबर तक संपत्ति की जानकारी दें अन्यथा कार्रवाई होगी : सीवीसी
Wed, 25 Nov 2020 02:21 AM IST
देव कश्यप
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली
Published by: देव कश्यप
Updated Wed, 25 Nov 2020 02:21 AM IST
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केंद्रीय सतर्कता आयोग
- फोटो : सोशल मीडिया
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केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने कहा है कि सभी सरकारी अफसर 30 नवंबर तक अपनी चल-अचल संपत्ति की जानकारी दे दें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जानकारी देने में देरी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सीवीसी ने इस महीने की आखिरी तारीख की डेडलाइन तय कर दी है।
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सीवीसी ने सोमवार को जारी आदेश में कहा कि संपत्ति की जानकारी दाखिल न करना किसी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का पर्याप्त आधार है। आदेश में कहा गया है कि मंत्रालयों, विभागों या सरकारी संगठनों के अधिकारियों द्वारा संपत्ति की जानकारी समय पर दाखिल करना सेवा आचरण नियमों के तहत अनिवार्य है।
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आदेश में कहा गया है कि अभी कई सरकारी अधिकारियों ने 2019 की वार्षिक संपत्ति विवरण नहीं जमा किया है। जबकि ज्यादातर विभागों, संगठनों और सरकारी संस्थाओं में इसकी अंतिम तारीख 31 जनवरी तय थी। नौ महीने से ज्यादा बीतने के बावजूद इस आदेश का शत प्रतिशत पालन न होने पर आयोग चिंता जताई है।
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