फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Court posts custody petition in POCSO case against Bandi Sanjay’s son for orders on May 26

पॉक्सो मामला: केंद्रीय मंत्री बी. संजय कुमार के बेटे की हिरासत पर सुनवाई पूरी, 26 मई फैसला सुनाएगा कोर्ट

Fri, 22 May 2026 11:14 PM IST
निर्मल कांत पीटीआई, हैदराबाद।
पीटीआई, हैदराबाद। Published by: निर्मल कांत Updated Fri, 22 May 2026 11:14 PM IST
सार

अदालत ने केंद्रीय मंत्री बी. संजय कुमार के बेटे भागीरथ से जुड़े पॉक्सो मामले में पुलिस हिरासत याचिका पर फैसला 26 मई तक सुरक्षित रख लिया है। पुलिस ने तीन दिन की हिरासत मांगी थी। पूरा मामला क्या है, पढ़िए रिपोर्ट-

विज्ञापन
Court posts custody petition in POCSO case against Bandi Sanjay’s son for orders on May 26
बेटे भगीरथ के साथ बंदी संजय कुमार - फोटो : आईएएनएस

विस्तार

हैदराबाद की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री बी. संजय कुमार के बेटे भागीरथ के खिलाफ दर्ज पॉक्सो मामले में पुलिस की हिरासत याचिका पर फैसला 26 मई तक के लिए सुरक्षित रख लिया। पुलिस ने भागीरथ की तीन दिन की हिरासत मांगी थी, जबकि उनके वकील ने याचिका खारिज करने की मांग की।
विज्ञापन


हालांकि, भागीरथ के वकील करुणा सागर ने दलील दी कि अगर अदालत हिरासत की अनुमति देती है, तो पुलिस को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि दिशा-निर्देशों के अनुसार, पूछताछ सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे के बीच उनके वकील की मौजूदगी में की जानी चाहिए और किसी तरह की जबरदस्ती या थर्ड डिग्री तरीके का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
विज्ञापन


भागीरथ को 16 मई की रात पॉक्सो मामले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में मजिस्ट्रेट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इससे पहले तेलंगाना हाईकोर्ट ने भागीरथ को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


केंद्रीय मंत्री के बेटे पर क्या आरोप लगाए गए हैं?
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पॉक्सो कानून की संबंधित धाराओं के तहत यह मामला आठ मई को दर्ज किया गया था। 17 वर्षीय लड़की की मां ने शिकायत में आरोप लगाया था कि भागीरथ उसकी बेटी के साथ रिश्ते में था और उसने उसका यौन उत्पीड़न किया।

ये भी पढ़ें: भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के वायरल वीडियो पर जताई कड़ी आपत्ति, कहा- छवि खराब करने की कोशिश


भागीरथ की ओर दर्ज शिकायत में क्या कहा गया?
  • भागीरथ ने भी जवाबी शिकायत दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि लड़की उनके संपर्क में आई थी और उसने उन्हें पारिवारिक कार्यक्रमों और सामूहिक आयोजनों में बुलाया था।
  • उनकी शिकायत के आधार पर भी एक एफआईआर दर्ज की गई थी।
  • भागीरथ ने कहा कि लड़की के परिवार को भरोसेमंद मानकर वह दोस्तों के समूह के साथ कुछ धार्मिक स्थलों की यात्रा पर भी गए थे।
  •  उन्होंने आगे आरोप लगाया कि बाद में लड़की और उसके माता-पिता ने उन पर शादी करने का दबाव बनाया। जब उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया, तो लड़की के माता-पिता ने कथित तौर पर उनसे पैसे मांगे और भुगतान न करने पर झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed