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अदालत ने सरकार से पूछा, क्या त्वचा विकार वाले व्यक्ति को वाहन पर फिल्म की अनुमति मिल सकती है?

Sun, 09 Dec 2018 07:48 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sun, 09 Dec 2018 07:48 PM IST
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court asked central government can person with skin disorders get permission for film on the vehicle
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केन्द्र से पूछा कि क्या त्वचा संबंधी दुर्लभ विकार से पीड़ित एक व्यक्ति को ‘विशेष रियायत के तौर पर’ उसके वाहन पर सूर्य की किरणें रोकने वाली फिल्म लगाने की अनुमति दी जा सकती है? 
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न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने केन्द्र से पूछा, ‘क्या आप उन्हें विशेष रियायत दे सकते हैं?’केन्द्र ने इस व्यक्ति के फिल्म लगाने के अनुरोध को इस आधार पर खारिज करने को कहा कि वह उच्चतम न्यायालय में इस मुद्दे को उठा चुके हैं लेकिन अदालत ने उन्हें राहत देने से इंकार किया था।
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सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता फरमान अली माग्रे ने कहा कि त्वचा संबंधी गंभीर विकार से पीड़ित याचिकाकर्ता विपुल गंभीर के पास सनस्क्रीन और शरीर ढकने वाले कपड़े पहनने सहित कई अन्य विकल्प हैं।
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गंभीर ने अपनी याचिका में कहा है कि बीमारी के कारण डॉक्टरों ने उसे कार में सूर्य की किरणें रोकने वाली फिल्म लगाने की सलाह दी है क्योंकि यूवी विकिरण के प्रभाव में आने से उसकी स्थिति बिगड़ती जा रही है।

उधर, सरकार का रुख है कि उच्चतम न्यायालय ने वाहनों पर काले रंग की फिल्म के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है।
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