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देश में बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के मामले, कई शहरों में लागू हुई धारा 144

Tue, 22 Sep 2020 08:36 AM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Sneha Baluni Updated Tue, 22 Sep 2020 08:36 AM IST
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coronavirus disease continues unabated across country many states impose Section 144 in various districts
कोरोना वायरस (फाइल फोटो) - फोटो : PTI

देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में कई राज्यों ने प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर विभिन्न जिलों में प्रतिबंध लगा दिए हैं। प्रतिबंधात्मक आदेश आपराधिक प्रक्रिया संहिता या सीआरपीसी की धारा 144 के तहत जारी किए गए हैं। कोविड-19 काल में इसके जरिए एक जगह पर लोगों को इकट्ठा होने से रोका जा रहा है ताकि वायरस के प्रसार को रोका जा सके।

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यह उन राज्यों की सूची है जिन्होंने कोविड-19 के खिलाफ प्रतिबंधात्मक उपाय के रूप में धारा 144 लगाई है-


राजस्थान- राज्य सरकार ने 11 जिलों- जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर में निषेधात्मक आदेश लागू किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह फैसला जनहित में लिया गया है। गहलोत ने यह भी कहा कि पहले से घोषित दिशानिर्देश और प्रतिबंध जारी रहेंगे। वहीं प्रतिबंधात्मक आदेश को 31 अक्तूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
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उत्तर प्रदेश- योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) में धारा 144 लागू कर दी है। इससे एक स्थान पर चार लोगों से ज्यादा के इकट्ठा होने पर रोक लग गई है। अधिकारियों ने कहा कि यह कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
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यह भी पढ़ें- दुनिया में संक्रमितों की संख्या 3.14 करोड़ के पार, इन देशों में कोरोना की दूसरी लहर शुरू


महाराष्ट्र- यह राज्य कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसकी राजधानी मुंबई पहले से ही वायरस के प्रसार को रोकने के लिए निषेधात्मक आदेशों के तहत है। अधिकारियों ने शहर में 30 सितंबर तक प्रतिबंध बढ़ा दिए हैं। इस बीच पुणे में पुलिस ने कहा है कि शहर में धारा 144 लागू नहीं है लेकिन जिले में महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत कुछ भीड़-नियंत्रण प्रावधान लागू हैं।

ओडिशा- कोविड-19 महामारी के मद्देनजर ‘मां कलुआ यात्रा’ उत्सव के दौरान जन स्वास्थ्य को नुकसान से बचाने के लिए गंजम जिले के बेरहमपुर शहर में अधिकारियों ने धारा 144 लगा दी है। देवी कलुआ का 46 दिवसीय उत्सव 16 सितंबर से शुरू हो गया है और ये 31 अक्तूबर को खत्म होगा। अधिकारियों का कहना है कि अगले आदेश तक धारा 144 लागू रहेगी।

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