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कोरोना: कर्नाटक ने बंद की अपनी सीमा, केरल के सांसद खुलवाने के लिए पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
Mon, 30 Mar 2020 06:06 PM IST
अनवर अंसारी
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: अनवर अंसारी
Updated Mon, 30 Mar 2020 06:06 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट
लॉकडाउन के दौरान एम्बुलेंस और आपात सेवाओं के दूसरे वाहनों के सुगम आवागमन के लिए कर्नाटक सरकार को अपनी सीमाएं खोलने का निर्देश देने के लिए केरल के कासरगोड क्षेत्र के सांसद राजमोहन उन्नीथन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
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उन्नीथन ने अपनी याचिका में कहा है कि जब कोरोना वायरस महामारी से निबटने के लिए पूरा देश चिकित्सीय आपातकाल की अवस्था में है और ऐसे समय में सीमाओं को बंद करके अवरोध संविधान के अनुच्छेद 21 और 19 (डी) का उल्लंघन है।
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याचिका में कहा गया है कि इस अवरोध ने केरल की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गो, राज्य के राजमार्गो और प्रमुख जिलों की सड़कों के यातायात को अवरूद्ध कर दिया है जिसकी वजह से आवश्यक वस्तुओं और गैर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कम हो गई है और केरल राज्य को खाद्यान्न तथा दवाओं की आपूर्ति की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
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याचिका के अनुसार यह स्पष्ट रूप से एक राज्य द्वारा नागरिकों के गरिमा के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन हैं क्योंकि इस तरह की कार्रवाई में लोगों को सड़कों पर मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। केरल में पहले ही दो व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है क्योंकि उन्हें तत्काल इलाज के लिए मंगलूरू स्थित अस्पताल ले जाने के लिए कर्नाटक ने प्रवेश की अनुमति नहीं दी।
याचिका में अनुरोध किया गया है कि कर्नाटक को केरल के साथ लगी सीमाएं, खासकर तलापड्डी में कासरगोड-मेंगलोर सीमा खोलने और इन सीमाओं से एम्बुलेंस तथा दूसरे आपात वाहनों को सुगमता से जाने का निर्देश दिया जाए।
इसी तरह, याचिका में यह अनुरोध भी किया गया है कि केरल के लिए आवश्यक और गैर आवश्यक वस्तुए लेकर चल रहे वाहनों को इन सीमाओं से प्रवेश की अनुमति देने का कर्नाटक सरकार को निर्देश दिया जाए।
इसके अलावा, केरल के दो निवासियों की मृत्यु के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और सारे मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित करने का निर्देश कर्नाटक को देने का भी अनुरोध किया गया है।