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कोरोना टीकाकरण: उम्र में ढील देने और घर-घर जाकर टीके लगाने की गुहार, दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर
Thu, 08 Apr 2021 10:29 PM IST
सुरेंद्र जोशी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: सुरेंद्र जोशी
Updated Thu, 08 Apr 2021 10:29 PM IST
सार
- दिल्ली विवि के विधि के विद्यार्थी पहुंचे उच्च न्यायालय
- कहा-मौजूदा प्रक्रिया में बुजुर्गों वे दिव्यांगों को परेशानी
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दिल्ली में टीकाकरण
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
कोरोना टीकाकरण के जारी अभियान में उम्र के मापदंड में ढील देने और राजधानी में घर-घर जाकर वैक्सीनेशन का काम शुरू करने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।
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याचिका में देश में जारी टीकाकरण प्रक्रिया में निजी क्षेत्रों की और भागीदारी की इजाजत देने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में विधि के अंतिम वर्ष के एक छात्र द्वारा दाखिल याचिका में अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी में घर-घर जाकर टीकाकरण सेवा शुरू करते हुए वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और समाज के कमजोर तबके के लोगों को लेकर एक नीति भी तय करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
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याचिकाकर्ता मृगांक मिश्रा की तरफ से पेश अधिवक्ता कौशल कुमार ने कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और दूसरी लहर को देखते हुए निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ टीकाकरण अभियान को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। इससे तेजी से और बड़े स्तर पर टीकाकरण होगा और नागरिकों का घर-घर जाकर टीकाकरण हो पाएगा।
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याचिका में कहा गया है कि टीकाकरण अभियान की मौजूदा व्यवस्था के तहत को-विन पोर्टल पर समय लेने के बाद टीका लेने की सुविधा मिलती है और टीकाकरण स्थल पर पंजीकरण की सुविधा सीमित है तथा वहां लंबी-लंबी कतारें रहती है। याचिका में कहा गया कि बिस्तर से नहीं उठ पाने वाले बुजुर्ग नागरिकों, दिव्यांग लोगों और समाज के कमजोर तबके के लोगों को फायदा नहीं हो रहा।
अधिवक्ता हर्ष आहूजा, आदित्य कपूर और आकाश दीप गुप्ता के जरिए दाखिल याचिका में कहा गया है कि कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि को देखते हुए टीकाकरण अभियान के लाभार्थियों के संबंध में उम्र संबंधी पाबंदी में भी ढील दिए जाने की जरूरत है।