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Mandatory Declarations: सरकार का कंपनियों को निर्देश, गिफ्ट पैकेज के ऊपरी भाग पर डिक्लेरेशन प्रिंट करना जरूरी
Mon, 30 Jan 2023 10:18 PM IST
गुलाम अहमद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: गुलाम अहमद
Updated Mon, 30 Jan 2023 10:18 PM IST
सार
केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ताजा निर्देश में कहा है कि ऐसा देखा गया है कि एक से ज्यादा रिटेल पैकेज वाले पैक पर अनिवार्य जानकारी घोषित नहीं की जाती है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि गिफ्ट और मल्टी-पीस पैक सहित एक से अधिक पैक वाले रिटेल कमोडिटी पैकेज के लिए बाहरी पैक पर सभी अनिवार्य घोषणाओं का उल्लेख करना जरूरी है। मंत्रालय ने ताजा निर्देश में कहा है कि ऐसा देखा गया है कि एक से ज्यादा रिटेल पैकेज वाले पैक पर अनिवार्य जानकारी घोषित नहीं की जाती है।
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निर्देश में कहा गया है कि मल्टी-पीस या गिफ्त पैकेज के अंदर सभी रिटेल पैकेज पर भी सभी आवश्यक घोषणाएं अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। आवश्यक घोषणाओं में निर्माता, पैकर और आयातकों के नाम और पता के साथ आयातित उत्पादों के लिए मूल देश, शुद्ध मात्रा, निर्माण/पैक/आयात का महीना और वर्ष, उपयोग की तारीख और उपभोक्ता देखभाल विवरण पैक के ऊपर मुद्रित होना चाहिए।
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निर्देश में यह भी कहा गया है कि पैक पर प्रति इकाई बिक्री मूल्य का उल्लेख होना चाहिए जो एक फरवरी 2023 से लागू होगा।