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कुणाल कामरा उड़ान प्रतिबंध के खिलाफ हाईकोर्ट पहुुंचे, कोर्ट ने डीजीसीए से मांगा जवाब
Tue, 25 Feb 2020 01:27 PM IST
देव कश्यप
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: देव कश्यप
Updated Tue, 25 Feb 2020 01:27 PM IST
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कॉमेडियन कुणाल कामरा
- फोटो : ANI
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विमान में यात्रा के दौरान टीवी पत्रकार अर्णब गोस्वामी से अभद्रता करने के आरोप में कॉमेडियन कुणाल कामरा पर इंडिगो समेत अन्य एयरलाइंस ने प्रतिबंध लगा दिया है। इस मामले को लेकर कुणाल कामरा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान कहा कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को इंडिगो के अलावा अन्य एयरलाइनों की कार्रवाई को प्रमाणित नहीं करना चाहिए था।
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कामरा ने अपनी याचिका में कहा है कि इंडिगो ने आंतरिक समिति के किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले ही उन पर छह महीने का प्रतिबंध लगा दिया जबकि अन्य एयरलाइनों-एअर इंडिया, स्पाइसजेट और गोएयर ने भी उन पर इस तरह के प्रतिबंध लगा दिए। कामरा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं विवेक तन्खा, गोपाल शंकरनारायण और मोहित माथुर ने हाई कोर्ट से डीजीसीए को प्रतिबंध हटाने के लिए एयरलाइनों को निर्देश दिये जाने का अनुरोध किया था। उन्होंने एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है।
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न्यायमूर्ति नवीन चावला ने डीजीसीए को यह बताने के लिए कहा कि अन्य एयरलाइंस द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में वह क्या कदम उठाने का इरादा रखते हैं। न्यायालय इस मामले में अब अगली सुनवाई 27 फरवरी को करेगा।
बता दें कि इससे पहले कुणाल कामरा ने इंडिगो एयरलाइंस को कानूनी नोटिस भेजा था। कामरा ने एयरलाइन को नोटिस भेजकर उन पर लगे छह महीने के यात्रा प्रतिबंध को हटाने, बिना शर्त माफी मांगने और 25 लाख रुपये के हर्जाने की मांग की थी।